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ड्राइवर सहित 8 पैसेंजर की क्षमता वाली गाड़ियों में 1 अक्टूबर 2022 के बाद सीट बेल्ट जरूरी, नोटिफिकेशन जारी

Seat Belts Mandatory latest News: M1 श्रेणी की सभी कारों में सीट बेल्ट का होना अनिवार्य होगा. सरकार ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.

Seat Belts Mandatory latest News: ऑफिस जाने से लेकर घूमने-घुमाने या फिर वीकेंड में हिल स्टेशन जाने तक अक्सर लोग कार से जाना पसंद करते हैं. भारत में बड़ी कारों की कमी नहीं है, फैमिली में अधिक लोग होने के कारण ज्यादातर लोग इस तरह की गाड़ियों को खरीदते हैं. जिसके बाद वह पूरे परिवार के साथ इस पर सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कार चलाते समय खुद और अपनों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में M1 श्रेणी की सभी कारों में सीट बेल्ट का होना अनिवार्य होगा. सरकार ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. 

ऐसे में सीट बेल्ट का रोल लोगों के जीवन में अहम होता है. भारत सरकार ने कार से यात्रा करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है.  M1 श्रेणी की सभी कारों में सीट बेल्ट अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (Central Motor Vehicles Rules) में इस बात पर जोर दिया है. केंद्र सरकार ने स्टेक होल्डर्स इस पर 30 दिन के अंदर सुझाव या आपत्तियां मांगी है. 

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गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाना होगा जरूरी
 
केंद्रीय मोटर यान नियमावली के मुताबिक 1 अक्टूबर, 2022 के बाद बनने वाली सभी गाड़ियों में सीट बेल्ट जरूरी होगा. फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए यह नियम जरूरी होगा. बता दें कि M1 श्रेणी का मतलब ऐसी सभी गाड़ियां जिसमें ड्राइवर समेत 8 लोग यात्रा कर सकते हैं. सरकार सड़क सुरक्षा को अहम मानती है और इस दिशा में लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं.

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मोटर वाहन नियमों में एक नया संशोधन

सड़क परवहन और राजमाग मंत्रालय ने अपने अधिसूचना में बताया कि केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप जिसे केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 109, 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसोधन करने का प्रस्ताव करती है. इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए बताया जाता है. 

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