ITR Form Notified: इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म संख्या 1 से फॉर्म संख्या 5 को नोटिफाई कर दिया है. इन्हीं फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे.
Income Tax Form Notified: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. नोटिफिकेशन जारी कर इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म संख्या 1 से फॉर्म संख्या 5 को नोटिफाई कर दिया है. इन्हीं फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे.
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किनके लिए है ITR फॉर्म संख्या -1
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या वो टैक्सपेयर्स भर सकेंगे जिनकी सलाना आय 50 लाख रुपये तक है. उवके इनकम का सोर्स वेतन के अलावा एक घर प्रॉपर्टी से आय होता हो इसके अलावा ब्याज से होने वाला आय और डिविडेंड इनकम और कृषि से सलाना 5,000 रुपये तक इनकम होता है.
किन्हें भरना होगा आटीआर फॉर्म संख्या -2
अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसी संपत्तियों की बिक्री से पूंजीगत लाभ होता है या एक से अधिक गृह संपत्ति है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर -2 दाखिल करना होगा.
हालांकि, वे आईटीआर -2 का उपयोग नहीं कर पाएंगे यदि वे व्यवसाय या पेशे से लाभ होता है. ITR-2 फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इस साल भी, व्यक्तियों को अपने नियोक्ता के अतिरिक्त विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी. इनमें नियोक्ता की प्रकृति और नियोक्ता का पूरा पता शामिल है.
कौन भर सकता है फॉर्म संख्या – 3
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या -3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए लागू होगा, जिन्हें लाभ से आय होती है या व्यवसाय से लाभ होता है.
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किनके लिए है आटीआर फॉर्म संख्या – 4
आईटीआर-4, जिसे सुगम के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) (एलएलपी के अलावा) के लिए लागू होता है, जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक होती है. व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय की गणना सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत की जाती है.. यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या उसने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित कर दिया गया है या कृषि आय 5,000 रुपये से ज्यादा है.