Birbhum Violenceसीबीआइ बीरभूम हिंसा के मामले में मुंबई से गिरफ्तार चार आरोपितों को रामपुरहाट लेकर आई। यहां इनसे पूछताछ की जाएगी।कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीरभूम के बोगटूई में 21 मार्च को टीएमसी नेता भादू शेख की हुई हत्या के मामले की भी सीबीआइ जांच का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने टीएमसी के भादू शेख (TMC Bhadu Sheikh) की हत्या की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी दी है। वह बोगटूई, बीरभूम (Birbhum) से टीएमसी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीरभूम, रामपुरहाट हिंसा मामला भी सीबीआई को सौंपा दिया गया था। जानकारी हो कि यह मामला बोगटूई गांव में 11 लोगों की हत्या से जुड़ा है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीरभूम के बोगटूई में 21 मार्च को टीएमसी नेता भादू शेख की हुई हत्या के मामले की भी सीबीआइ जांच का निर्देश दिया है। बता दें कि इस हत्या के बाद हुई हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों घटनाओं में सीधा संबंध है। इसलिए मुख्य अपराधियों को पकड़ने के लिए दोनों ही घटनाओं की सीबीआइ जांच जरूरी है। बता दें कि गुरुवार को भादू शेख की हत्या की जांच स्थानीय पुलिस से सीबीआइ को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा था कि अगर अदालत आदेश देगी तो सीबीआइ इस हत्याकांड की जांच करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के कारण कुछ भौतिक सुराग नष्ट हो गए होंगे, हालांकि तकनीकी साक्ष्य मौजूद होंगे। राज्य सरकार के वकील एसएन मुखर्जी ने अदालत से कहा था कि जब तक रिपोर्ट में यह नहीं कहा जाए कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है, तब तक भादू शेख की हत्या की सीबीआइ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
दूसरी ओर सीबीआइ बीरभूम हिंसा के मामले में मुंबई से गिरफ्तार चार आरोपितों को आज जिले के रामपुरहाट में लेकर आई है। यहां इनसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआइ ने गुरुवार को मुंबई से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सीबीआइ ने इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के 25 मार्च 2022 के आदेश के तहत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम बाप्पा शेख उर्फ साल मोहम्मद, साबू शेख उर्फ सदरिल शेख, ताज मोहम्मद उर्फ चांद व सिराजुल शेख उर्फ पोलटू। बाप्पा शेख व साबू शेख के नाम एफआइआर में दर्ज हैं।
सीबीआइ ने चारों आरोपितों मुंबई की स्थानीय अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सीबीआइ के आवेदन पर गौर करने के बाद इन चारों आरोपितों की 10 अप्रैल 2022 तक ट्राजिंट रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआइ अब इन आरोपितों को अपने साथ बंगाल जे जा सकेगी। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार इन्हें मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होना है। सीबीआइ ने जिले के रामपुरहाट क्षेत्र में हुए नरसंहार की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ को सौंप दी।