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ITR भरने की प्रक्रिया पकड़ने लगी है रफ्तार, कॉर्पोरेट कंपनियां जारी कर रही हैं फॉर्म-16

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ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया अब तेज होती जा रही है. कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों का फॉर्म 16 जारी करना शुरू कर दिया है. व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा फिलहाल तय की गई है. जयपुर से अंकित तिवाड़ी की रिपोर्ट…

ITR Filing: ITR भरने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने लगी है. कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों का फॉर्म-16 जारी कर रही हैं. वित्त मंत्रालय पहले ही असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए फॉर्म्स नोटिफाई कर चुका है. व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा फिलहाल तय की गई है. वहीं, जिन मामलों में ऑडिट सिस्टम लागू है, उनके लिए अक्टूबर माह तक का समय दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं को इस साल 30 नवंबर तक अनुमति दी गई है.\

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ITR Filing: ITR भरने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने लगी है. कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों का फॉर्म-16 जारी कर रही हैं. वित्त मंत्रालय पहले ही असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए फॉर्म्स नोटिफाई कर चुका है. व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा फिलहाल तय की गई है. वहीं, जिन मामलों में ऑडिट सिस्टम लागू है, उनके लिए अक्टूबर माह तक का समय दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं को इस साल 30 नवंबर तक अनुमति दी गई है.

चालू वित्त वर्ष में सीबीडीटी राहत देते के मूड में नहीं लग रहा है. पिछले दो वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते बार-बार समय सीमा बढ़ाई गई थी. पिछले असेसमेंट ईयर में 7.14 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुए थे. इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा 7.50 करोड़ के फीगर को छू सकता है.

वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी इस बार असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भरी जाने वाली आयकर विवरणिका के लिए राहत देने के मूड में नहीं है. बीते दो वर्ष से आयकर विभाग कोरोना संक्रमण के चलते आईटीआर भरने की समयावधि बढ़ाता रहा है, लेकिन इस बार राहत की संभावना कम है. तय समय तक ही आयकर दाताओं को विवरणिका दाखिल करनी होगी. बीते असेसमेंट ईयर में 7.14 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे. इस बार इनके 7.50 करोड़ का दायरा छूने की उम्मीद है.

सीए अनिल कुमार यादव का कहना है कि आयकरदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय पर आईटीआर दाखिल करें, वित्त मंत्रालय ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए नए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है. अधिकतर कॉर्पोरेट कंपनियां भी फॉर्म 16 जारी कर चुकी है. ऐसे में जून और जुलाई में व्यक्तिगत आयकरदाताओं का जमावड़ा कर सलाहकारों और आयकर विभाग की वेबसाइट पर रहना तय है. सीए अनिल कुमार यादव का कहना है कि विभाग की नई वेबसाइट में कुछ समस्याए अभी भी बरकरार है.

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सीए नेहा खींची का कहना है कि आयकर प्रावधानों के अनुसार, करदाता जिन मामलों में टैक्स ऑडिट लागू नहीं है वित्त वर्ष 2021-22 या AY 2022-23 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. जिन मामलों में ऑडिट लागू है, उनमें अक्टूबर महिने तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं को कलेंडर वर्ष में 30 नवंबर तक आईटीआर दाखिल करना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ITR-1 से ITR-5 फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है.

हाल ही में सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया था. जिनका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी स्त्रोत पर की गई टैक्स या टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स यानी स्रोत पर एकत्रित टैक्स 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में थोड़ी ढील दी गई है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए कुल टीडीएस या टीसीएस राशि 50,000 रुपये या उससे ज्यादा होनी चाहिए है.

केंद्र सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स डेटा बेस में लाने के लिए आईटीआर फाइलिंग के दायरे का विस्तार किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ज्यादा इनकम ग्रुप और इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.

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पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या में इजाफा हुआ. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2022 में 7.14 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 6.9 करोड़ था. इस असेसमेंट ईयर में आकड़ा साढ़े सात करोड़ के पार जाने की उम्मीद है.

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