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Post Office Scheme : जमा राशि पर हर महीने मिलेगा ब्याज, मूल रकम भी रहेगी पूरी तरह सुरक्षित

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पोस्ट ऑफिस को सुरक्षित बचत का बेहतरीन विकल्प माना जाता है. पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम ऐसी ही एक बचत योजना है जिसमें आपका मूल तो सुरक्षित रहेगा ही हर महीने ब्याज भी मिलेगा.

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस छोटी बचत योजनाओं के लिए बहुत सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है. इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है. हम पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही एक स्कीम के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और जमा रकम पर दिया जाने वाले इंटरस्ट आपको हर महीने मिल जाएगा.

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उदाहरण के लिए अगर आपने महीने की पहली तारीख को इस स्कीम में 2,000 रुपये का निवेश किया तो महीने के अंत में इस पर आपको एक सुनिश्चित दर से ब्याज दे दिया जाएगा. इसी तरह से हर महीने आपकी जमा राशि बढ़ती जाएगी और उस पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ता रहेगा. हालांकि, ब्याज का कैलकुलेशन वार्षिक आधार पर ही होगा. हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) की.

क्या है यह स्कीम
एमआईएस में आप 1,000 रुपये से अपने निवेश शुरू कर सकते हैं. इसके बाद हर महीने आपको इसी के गुणांक (2000 रुपये, 3000 रुपये) में निवेश करना होगा. इस स्कीम में 1 व्यक्ति कुल 4.5 लाख रुपये जमा कर सकता है. अगर अकाउंट जॉइंट है तो उसमें 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. अधिकतम जमा सीमा 5 साल के लिए है. 5 साल इस स्कीम की मैच्योरिटी ऐज है. जॉइंट अकाउंट में किसी भी एक निवेशक का निवेश दूसरे से ऊपर या कम नहीं हो सकता.

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ब्याज और मेच्योरिटी
इस स्कीम में निवेशक को 6.6 फीसदी का वार्षिक ब्याज मिलता है जिसका भुगतान हर माह किया जाएगा. यह दरें 1 अप्रैल 2020 से लागू हैं. अगर खाताधारक हर महीने ब्याज नहीं लेता है तो वह रकम अलग रखी रहेगी और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. बात करें मेच्योरिटी की तो जिस दिन आपने निवेश शुरू किया उसके बाद साल बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, उससे पहले भी कुछ पैनल्टी के साथ रकम निकाली जा सकती है. लेकिन आपको कम-से-कम एक साल से रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी. एक साल के बाद और 3 साल से पहले अकाउंट बंद करने पर मूलधन से 2 फीसदी काटकर राशि लौटा दी जाएगी. वहीं, 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अकाउंट बंद करने पर मूलधन से 1 फीसदी राशि काटकर रकम लौटा दी जाएगी.

खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार, अगर खाताधारक का देहांत अकाउंट की मेच्योरिटी से पहले हो जाता है तो रकम उसके द्वारा नामित व्यक्ति या कानूनी वंश को दी जाएगी.

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