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छोटे टैक्सपेयर्स को अब परेशान नहीं करेगा इनकम टैक्स विभाग, जानिए- नियमों में क्या हुआ बदलाव?

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Income Tax Department Notice: आयकर विभाग के अधिकारी अब छोटे करदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेंगे, क्योंकि विभाग ने फील्ड कार्यालयों को आकलन वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के लिए नोटिस जारी नहीं करने के आदेश दिया है.

विभाग ने तीन साल की मूल्यांकन अवधि के बाद भेजे गए नोटिस के संबंध में शीर्ष अदालत के फैसले को लागू करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2017 के लिए है, जहां इस तरह के नोटिस जारी करने की समय सीमा 3 साल है. 30 दिनों के भीतर, कर अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और करदाताओं को 30 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेंगे.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर अधिकारियों से ऐसे नोटिस का जवाब देने के लिए करदाताओं को दो सप्ताह का समय देने को कहा है, जिसे वास्तविक मामलों में करदाता के अनुरोध पर बढ़ाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आईटी विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया था और 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद जारी सभी पुनर्मूल्यांकन नोटिस को बरकरार रखा था.

सरकार ने पिछले साल (2021-22) के बजट में आईटी मूल्यांकन के लिए फिर से खोलने का समय 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था. हालांकि, कर विभाग ने तीन साल से अधिक पुराने कर निर्धारण को फिर से खोलने के लिए कई नोटिस भेजे. फिर इन नोटिसों को कई उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई और आयकर विभाग ने इस तरह के नोटिस को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की.

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रिपोर्ट के मुताबिक, एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि सीबीडीटी ने यह आवश्यक निर्देश कर अधिकारियों और करदाताओं दोनों को पारदर्शिता प्रदान करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की व्याख्या करने और पूरे भारत में सभी 90,000 मामलों में समान रूप से लागू करने के लिए जारी किया है.

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