Income Tax Saving: अगर आपकी आय 10 लाख रुपये सालाना है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं हैं. इतनी बड़ी रकम पर पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा. यहां पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनका पालन करके आप 10 लाख रुपये तक की आय पर भी टैक्स देने से बच सकते हैं. सीधे तौर पर देखा जाए तो 10 लाख रुपये की सालाना आमदनी टैक्स स्लैब में आती है. वास्तव में, मौजूदा कर कानूनों में कई प्रावधान हैं, जिनका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कर के बोझ को काफी कम किया जा सकता है. आप सालाना 10 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स भी खत्म कर सकते हैं.
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इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स इसको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं, उनका कहना है कि मान लीजिए आप सालाना 10 लाख रुपये कमाते हैं, तो इस मामले में आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 9.5 लाख रुपये रह जाती है. फिर, इसके अलावा आप 80C के तहत टैक्स सेविंग स्कीम (जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चों की फीस आदि) में निवेश करके 1.50 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. ऐसा करने से आपकी कर योग्य आय घटकर 8 लाख रुपये रह जाती है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसे और कम करने के लिए आप एनपीएस का फायदा उठा सकते हैं. इसके जरिए टैक्सेबल इनकम को और 50 हजार रुपये कम किया जा सकता है. इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से 25 हजार रुपये और अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से 25 हजार रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम अब 7 लाख रुपये हो जाएगी. फिर, यदि आपने होम लोन लिया है, तो आप इसके माध्यम से 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ उठा सकते हैं. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये होगी.
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टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार धारा 87 (ए) के तहत 12,500 रुपये की टैक्स छूट देती है. इससे आपकी कर योग्य आय घटकर 5 लाख रुपये से कम हो जाएगी और एक बार ऐसा हो जाने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह आय धारा 87ए के तहत पूर्ण छूट के लिए पात्र है.