यदि आप 60 वर्ष से कम की आयु के हैं तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत 10 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. यह क्लेम बैंक में आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर मिले ब्याज पर लागू होता है. हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के तहत मिले ब्याज पर यह लागू नहीं है.
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नई दिल्ली. यदि आप एक टैक्सपेयर हैं तो ये खबर आपके काम की है. 60 साल के कम उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए एक ऐसी छूट भी मौजूद होती है, जिसके बारे में अधिकतर लोग गौर नहीं करते. आज हम आपको इसी टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं.
यदि आप 60 वर्ष से कम की आयु के हैं तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत 10 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. यह क्लेम बैंक में आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर मिले ब्याज पर लागू होता है. हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के तहत मिले ब्याज पर यह लागू नहीं है.
कैसे प्राप्त करें छूट
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता. यदि आपको भी इसके बारे में अब तक पता नहीं था भविष्य के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए.
करदाता याद रखें कि आपको ब्याज से होने वाली सारी आय आईटीआर में पहले दिखानी होगी. इसे आपको ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंदर दाखिल करना होगा. यहां आपको एक वित्त वर्ष की कुल आय जोड़नी होगी. इसके बाद आप 80टीटीए के अंदर ब्याज को डिडक्शन के रूप में दिखा सकते हैं. करदाता को वित्त वर्ष में हुई सारी कमाई का ब्योरा जमा करना होता है और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है.
यदि कोई टैक्सपेयर 60 साल की उम्र से अधिक है तो उसे सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक टैक्स बेनिफिट मिलता है. बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों पर वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ मिलता है.
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कौन हैं सेक्शन 80टीटीए के पात्र
भारत में रह रहे करदाता और हिन्दू यूनाइटेड फैमिली ही ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. एनआरआई 80टीटीए के तहत अपने एनआरओ सेविंग अकाउंट पर यह बेनिफिट ले सकते हैं.