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बिना BIS सर्टिफिकेट नहीं बिकेंगी बच्चों के खाने-पीने की चीजें, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नया नियम

BIS Certificate for Infant Food: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक, बिना BIS सर्टिफिकेट के बच्चों के खाने-पीने की चीजें नहीं बिकेंगी.

BIS Certificate for Infant Food: सरकार ने बच्चों के खानपान को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब बच्चों के फूड के लिए बीआईएस (BIS) मानक अनिवार्य होगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक, बिना BIS सर्टिफिकेट के बच्चों के खाने-पीने की चीजें नहीं बिकेंगी. बच्चों के खाद्य पदार्थ को बनाने, बेचने और रखने पर प्रतिबंध लगाया है. नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा.

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Nestle, Abott के लिए अच्छी ख़बर

बच्चों के लिए खाने-पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर हैं. सरकार के इस फैसले से नेस्ले (Nestle) और Abott को फायदा मिलेगा. ये कंपनियां Infant फूड बनाती हैं. नए नियम के मुताबिक, कोइ व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेट चिह्न के अधीन, जहां भी BIS मानक उपलब्ध हों, के सिवाय बच्चों के पोषण के लिए खाद्य का विनिर्माण, बिक्री, स्टोरेज के के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा.

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इससे पहले, FSSAI ने स्कूल कैंटीन और स्कूल की चौहद्दी से 50 मीटर के दायरे में ‘जंक फूड’ की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा, जिन खाने की चीजों में फैस, नमक और चीनी (एचएफएसएस) अधिक मात्रा में है, उन्हें स्कूल कैंटीन या मेस परिसर या हॉस्टल की रसोई या स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर स्कूली बच्चों को नहीं बेचा जा सकता है.

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