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खुशखबरी! बुकिंग कैंसिल कराने पर अब मकान खरीदारों को नहीं होगा ज्‍यादा नुकसान, क्‍या है रेरा का आदेश?

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मकान की बुकिंग कराने के बाद कई बार विभिन्‍न कारणों की वजह से खरीदारों को इसे रद्द कराना पड़ता है. ऐसे में डेवलपर्स मकान खरीदारों से बुकिंग रद्द कराने के एवज में भारी-भरकम राशि वसूलते हैं. रेरा ने एक आदेश में कहा है कि डेवलपर्स की ओर से अभी तक 10 फीसदी राशि लिया जाना अनुचित है और यह रकम सिर्फ 2 फीसदी होनी चाहिए.

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नई दिल्‍ली. मकान की बुकिंग कराने के बाद किसी समस्‍या की वजह से उसे रद्द कराने पर बिल्‍डर अब मकान खरीदारों से ज्‍यादा राशि नहीं वसूल सकेंगे. रियल एस्‍टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) इस बाबत सभी बिल्‍डर को आदेश भी जारी कर दिए हैं.

महाराष्‍ट्र RERA के अनुसार, अब मकानों की बुकिंग कैंसिल कराने पर खरीदार को कुल कीमत का सिर्फ 2 फीसदी ही बिल्‍डर को देना पड़ेगा. अभी तक यह रकम 10 फीसदी होती थी. लग्‍जरी रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट कलपतरू अवाना के डेवलपर्स को दिए आदेश में रेरा ने कहा, मकान खरीदार और डेवलपर्स के बीच हुए करार में बुकिंग रद्द होने की स्थिति में 10 फीसदी रकम वसूला जाना पूरी तरह अनुचित है.

प्रोजेक्‍ट में देरी के बाद शुरू हुआ विवाद
महाराष्‍ट्र रेरा में अगस्‍त, 2020 में मकान खरीदारों ने शिकायत करते हुए अपने पैसे ब्‍याज सहित वापस किए जाने की मांग की. खरीदारों का कहना था कि उन्‍होंने सेल और पर्चेज के किसी भी दस्‍तावेज पर हस्‍ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन साल 2015 में एक एलओआई पर हस्‍ताक्षर किया था जो अलॉटमेंट लेटर था. इस लेटर में फ्लैट मिलने की तारीख का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इसके लिए 3 साल की अवधि पर्याप्‍त बताई गई थी.

मकान खरीदारों ने जुलाई, 2020 में ही प्राधिकरण को बता दिया था कि अब उनकी इस प्रोजेक्‍ट में कोई रुचि नहीं है और वे इससे हटना चाहते हैं. साथ ही डेवलपर्स को दिया अपना पैसा भी ब्‍याज सहित वापस चाहते हैं. हालांकि, डेवलपर्स को अक्‍तूबर, 2021 में इन फ्लैटों का ऑक्‍यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया.

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डेवलपर्स का क्‍या दावा
सर्टिफिकेट मिलने के बाद कल्‍पतरू डेवलपर्स ने भी कई शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें मकान खरीदारों को सेल-पर्चेज एग्रीमेंट पर हस्‍ताक्षर करने और बाकी बचा पैसा ब्‍याज सहित देने की मांग की गई. हालांकि, रेरा ने डेवलपर्स की इस दलील को नहीं माना और कहा कि मकान खरीदारों ने ऑक्‍यूपेशन लेटर मिलने से पहले ही अपनी बुकिंग कैंसिल कराने का आवेदन दिया था. डेवलपर्स ने अपनी शिकायत ग्राहकों की शिकायत के बाद दर्ज कराई है. लिहाजा मकान खरीदारों को प्रोजेक्‍ट में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. साथ ही डेवलपर्स मकान की कुल कीमत का सिर्फ 2 फीसदी ही कैसिल चार्ज के रूप में काट सकते हैं.

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