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दिल्ली/एनसीआर

Firecrackers Ban: दिल्ली सरकार का प्रदूषण पर बड़ा फैसला, पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह बैन

Crackers Ban in Delhi: दिल्ली सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण पर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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Pollution in Delhi: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया गया है. राज्य के पर्यावरण मंत्री  गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह रोक रहेगी.

ट्वीट करके दी जानकारी

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.’ 

ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक

उन्होंने आगे कहा, ‘इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी.’

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पिछले साल भी लगी थी रोक

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर की सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था. पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी.

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