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उत्तर प्रदेश

उत्‍तर प्रदेश: आजम खान की विधायकी रद्द, हेट स्पीच केस में हुई थी 3 साल की सजा

पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की सदस्यता समाप्त, रामपुर विधानसभा सीट (rampur assembly seat) रिक्त की गई है. इस संंबंध में स्पीकर सतीश महाना ने आदेश दिए हैं.

नई दिल्‍ली. पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की सदस्यता समाप्त, रामपुर विधानसभा सीट (rampur assembly seat) रिक्त की गई है. इस संंबंध में स्पीकर सतीश महाना ने आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद फैसला लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को जानकारी भेजी है. रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा (samajwadi party) के विधायक आजम खान को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है.

10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान के सियासी करियर पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं. सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी.  जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है.

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