मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि छुट्टी यात्रा भत्ता (Leave Travel Allowance LTA) सिर्फ भारत में ही ट्रैवल करने पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
नई दिल्ली. मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि छुट्टी यात्रा भत्ता (Leave Travel Allowance LTA) सिर्फ भारत में ही ट्रैवल करने पर इस्तेमाल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश में यात्रा करने के लिए लागू नहीं है. शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए एलटीए पर टीडीएस लगाया जाएगा क्योंकि देश के भीतर यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की अनुमति है.
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अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ एसबीआई द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एसबीआई कर्मचारियों को LTA क्लेम के तहत मिली राशि पर छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि इन लोगों ने विदेशी यात्रा की थी.
मिलता है टैक्स छूट का फायदा
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशू धूलिया ने माना कि एलटीए के नियमों के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी को देश में ही दो शहरों के बीच ट्रैवल करने पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कर्मचारी देश से बाहर यानी कि विदेश में यात्रा करते हैं. तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के प्रावधान के तहत एलटीए का फायदा नहीं मिलेगा.
इस नियम में मिलती है छूट
आयकर अधिनियम, 1961 वेतनभोगी वर्ग को विभिन्न छूट प्रदान करता है. कानून के तहत वेतनभोगी वर्ग के लिए उपलब्ध और नियोक्ताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ऐसी छूटों में से एक है छुट्टी यात्रा भत्ता (LTA) / छुट्टी यात्रा रियायत (LTC).
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क्या है लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA)?
एलटीए (LTA) एक प्रकार का भत्ता है जो नियोक्ता द्वारा यात्रा के लिए कर्मचारी को दिया जाता है. जब वह काम से छुट्टी पर होता है और देश के भीतर यात्रा कर रहा होता है. कंपनियां अपने कर्मचारियों को छुट्टियों में घूमने जाने के लिए अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) देती हैं. इस यात्रा का खर्च दिखाकर अपने लिए निर्धारित LTA की रकम प्राप्त की जा सकती है. LTA के रूप में खर्च हुए पैसों पर सरकार टैक्स छूट भी देती है.
मामले को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों को दिए जाने वाले एलटीसी के संबंध में केंद्र सरकार की नीति का पालन करना जनता के हित में है.