All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

अपने फोन में सुरक्षित रखें एनपीएस से जुड़ी डिटेल्स, डिजिलॉकर के जरिए खोले अकाउंट, क्या है प्रक्रिया?

एनपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसमें सशस्त्र बलों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. डिजिलॉकर में आप डिजिटल रूप से अपने दस्तावेजों को स्टोर कर सकते हैं.

नई दिल्ली. डिजिलॉकर के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलकर आप उससे संबंधित सभी रिकॉर्ड अपने फोन में रख सकते हैं. डिजिलॉकर के माध्यम से एनपीएस अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया भी काफी आसान है. इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजिलॉकर से लिंक करना होगा. डिजिलॉकर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने विकसित किया जहां आप डिजिटल रूप में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें– PM Kisan Yojana : अब 13वीं किस्‍त का है इंतजार तो बिना इस डॉक्‍यूमेंट के नहीं मिलेगा पैसा, जानें सरकार ने क्‍या कहा?

डिजिलॉकर पर स्टोर दस्तावेजों की मान्यता फिजिकल दस्तावेजों के बराबर ही है. डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के बाद आपको हर जगह पेपर फॉर्म में इन्हें लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है और आप जब चाहें व जहां चाहें अपने स्मॉर्ट फोन पर इसे एक्सेस कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डिजिलॉकर से एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं.

क्या करना होगा?
अगर आपके डिजिलॉकर अकाउंट है तो सबसे पहले प्रोटियन सीआरए पोर्टल पर जाएं. इसका रख-रखाव नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट्री लिमिटेड द्वारा किया जाता है. पोर्टल में एंट्री के बाद आपको एनपीएस रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना होगा. इसके बाद ‘new registration with documents with digilocker’ के विकल्प को सलेक्ट करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को चुनें. यहां से सब्सक्राइबर को डिजिलॉकर की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा. डिजिलॉकर में लॉग-इन करें और सीएआरए के साथ डॉक्यूमेंट्स साझा करने के लिए अपनी सहमति दें. साथ ही आपको एनएपीएस को भी आपके दस्तावेज एक्सेस करने की अनुमति देनी होगी. ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित डिटेल्स अपने आप एनपीएस अकाउंट खोलने वाले पेज पर दर्ज हो जाएंगी उन्हें अच्छे से जांच लें. अगले स्टेप में आपको पैन, पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, स्कीम और नॉमिनी समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी. इसके बाद एनपीएस में अपना योगदान करें और आपका खाता खुल जाएगा.

ये भी पढ़ें– नकली दवाओं पर लगाम की तैयारी, 300 दवाओं के पैकेट्स पर छपेंगे बार कोड

एनपीएस की डिटेल्स
एनपीएस यानी नेशनल पेमेंट स्कीम एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है. इसमें सशस्त्र बलों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे लोग निवेश कर सकते हैं. एनपीएस में किए गए 1.50 लाख रुपये के योगदान पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद आपको एनपीएस में जमा 60 फीसदी रकम वापस मिल जाती है जबकि 40 फीसदी को एन्युटी के रूप में खरीदना होता है जिससे कि आपको नियमित पेंशन मिलेगी. यह पेंशन पीएफआरडीए से पंजीकृत कोई बीमा कंपनी देगी. एनपीएस से निकाली जाने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है. एनपीएस का रिटर्न मार्केट रिलेटेड होता है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top