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Railway Knowledge: क्या है ट्रेन में बर्थ पर सोने का नियम? जानिए कितने बजे मिडिल बर्थ को खोलना है जरूरी

सफर के दौरान ट्रेन में बर्थ को लेकर होने वाली असुविधा के चलते भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. रेलवे के इन नियमों के मुताबिक, मीडिल बर्थ वाला यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ खोलकर सो सकता है. 

नई दिल्ली. भारत में रेल से रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं. हालांकि, ट्रेन में यात्रा से जुड़े ढेर सारे नियमों (Railway Rule for Passengers) के बारे में यात्रियों को बहुत कम जानकारी होती है. क्या आप जानते हैं कि रेल में जिस बर्थ पर आप बैठते हैं उससे जुड़े भी नियम होते हैं. कई बार ट्रेन में पसंद के अनुसार बर्थ नहीं मिलती है क्योंकि रेलवे के पास सीमित सीट होती हैं. कई बार मिडिल बर्थ पर सोने को लेकर भी विवाद हो जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यात्रा के समय किन नियमों को पालन करना होगा.

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ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर लोग मिडिल बर्थ लेने से बचते हैं क्योंकि लोअर बर्थ पर कई बार यात्री देर रात तक बैठे रहते हैं, जिससे मिडिल बर्थ वाले यात्री को दिक्कत होती है. इसके अलावा कई बार मिडिल बर्थ पर बैठने वाले पैसेंजर ट्रेन चलते ही अपनी बर्थ को खोल लेते हैं और इससे लोअर बर्थ पर बैठे लोगों को परेशानी होती है.

ट्रेन में मीडिल और लोअर बर्थ से जुड़े ये नियम
सफर के दौरान ट्रेन में बर्थ को लेकर होने वाली इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. रेलवे के इन नियमों के मुताबिक, मीडिल बर्थ वाला यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ खोलकर सो सकता है.

लेकिन यदि यात्री रात 10 बजे से पहले अपनी मिडिल बर्थ खोलता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं. ठीक, इसी तरह अगर आपकी मिडिल बर्थ है और लोअर बर्थ वाला यात्री आपको बर्थ खोलने से रोकता है तो आप उसे रेलवे के इस नियम की जानकारी देकर अपनी बर्थ खोल सकते हैं.

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गौरतलब है कि सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले यात्री का अपनी बर्थ को नीचे करना जरूरी है, जिससे लोअर बर्थ पर यात्री बैठ सकें. लोअर बर्थ वाले यात्री को भी उठकर बैठना होगा. ऐसा करने से मना करने वाले यात्री को आप रेलवे का यह नियम बता सकते हैं.

वहीं, रेल यात्रा से जुड़े कुछ और नियम भी है, जो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं. एक नियम के अनुसार, ट्रेन में सफर के दौरान रात 10 बजे के बाद TTE आपको टिकट चेकिंग के लिए परेशान नहीं कर सकता है. रेलवे के नियम के मुताबिक, TTE सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही टिकट चेक कर सकता है. हालांकि, ये नियम उन यात्रियों के लिए लागू नहीं होता है जिन्होंने रात 10 बजे के बाद यात्रा शुरू की हो.

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