मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने पतंग का कारोबार कर रहे सभी विक्रेताओं को चाइनीज मांझा नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि चाइनीज मांझा यानी चाइना डोर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी दुकान और मकान दोनों को तोड़ दिया जाएगा। मालूम हो कि उज्जैन में चाइना डोर से पिछले साल एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया था।
उज्जैन जिले में संक्राति से पहले ही बड़े स्तर पर पतंगबाजी का खेल शुरू हो जाता है। कई लोग पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग करते हैं। चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु पक्षियों को चोट पहुंचने की आशंका होती है। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने चाइना डोर की खरीद बिक्री दोनों पर रोक लगाते हुए भंडारण को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसको लेकर धारा-144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही खरीद बिक्री करेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा। जारी बयान में कहा गया है कि यदि कोई चाइना डोर की बिक्री करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार की दुकान और मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा।
उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि चाइनीज मांझे से पहले भी हादसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से इसकी खरीद बिक्री को प्रतिबंधित करते हुए आदेश जारी किया गया है। इसके बाद भी यदि कोई इसकी बिक्री करता पाया जाता है तो उस पर ना केवल केस दर्ज किया जाएगा। वरन उसकी अवैध संपत्ति चाहे वह दुकान हो या घर उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त निर्देश इसलिए जारी किए जा रहे हैं क्योंकि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतें बेहद दुखद हैं।