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PPF Interest Rate: वर्तमान में पीपीएफ ब्याज दरें क्या हैं और एक साल में पीपीएफ खाते में कितनी रकम की जा सकती है जमा?

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PPF Interest Rate: पीपीएफ की ब्याज दर अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 7.1 फीसदी है. पीपीएफ के लिए ब्याज दर पिछली बार अप्रैल-जून 2020 तिमाही में संशोधित की गई थी.

PPF Interest Rate: जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए अन्य छोटी बचत जमाओं के साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ब्याज दरों को इस महीने के अंत में संशोधित किया जाएगा, जैसा कि हर तीन महीने में संशोधित करने का चलन है.

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पीपीएफ की ब्याज दर अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 7.1 फीसदी है. पीपीएफ के लिए ब्याज दर पिछली बार अप्रैल-जून 2020 तिमाही में संशोधित की गई थी.

पीपीएफ से जुड़ी खास बातें

  • न्यूनतम जमा 500 रुपये और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा 1.50 लाख रुपये
  • अगर किसी नाबालिग के नाम पर खाता खोला जाता है तो अधिकतम जमा सीमा 1.50 लाख की राशि उसके स्वयं के खाते में जमा राशियों में शामिल होगी.
  • एक वित्तीय वर्ष में 50 रुपये के गुणक में रकम जमा की जा सकती है. लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है.
  • खाता नकद / चेक द्वारा खोला जा सकता है और चेक के मामले में सरकार में खाता खाता खोलने की तारीख/खाते में बाद में जमा करने की तारीख होगी.
  • जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य है.

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खाते का बंद होना

  • अगर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये नहीं जमा किए गए तो पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा. बंद खाते ऋण या निकासी सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होते हैं.
  • बंद खाते को जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता से पहले रुपये की न्यूनतम सदस्यता जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है.किसी बंद खाते को 500 रुपये प्लस 50 रुपये पेनाल्टी के तौर पर जमा करके खाते को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है. यह पेनाल्टी 50 रुपये प्रति वर्ष के लिए होगी.

पीपीएफ परिपक्वता

15 वित्तीय वर्षों के बाद, खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़ कर, खाता परिपक्व हो जाएगा.

परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास निम्न विकल्प होते हैं

  • जिस पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया है, वहां पर खाता बंद करने का फॉर्म और पासबुक जमा करके, आप अपना परिपक्वता भुगतान प्राप्त कर सकते हैं.
  • जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता मूल्य को जारी रख सकता है; पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी, और भुगतान किसी भी समय या प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार किया जा सकता है.
  • जिस डाकघर खाता खोला गया है उसमें आवश्यक एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके, खाताधारक इसे 5 साल के अतिरिक्त ब्लॉक के लिए बढ़ा सकता है और इसी तरह (परिपक्वता के बाद एक वर्ष के भीतर). ध्यान दें कि किसी बंद खाते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.
  • 5 साल के ब्लॉक की समाप्ति के समय जमा राशि के अधिकतम 60% तक जमा के साथ एक विस्तारित खाते से एक निकासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जा सकती है.

पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु

  • यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता बंद कर दिया जाना चाहिए और न तो नामांकित व्यक्ति और न ही कानूनी उत्तराधिकारी अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं.
  • जब किसी की मृत्यु हो जाती है और खाता बंद हो जाता है, तो खाता रद्द होने से पहले महीने के अंत तक पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाता है.

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