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दिल्ली/एनसीआर

Air Pollution: दिल्ली में BS3 पेट्रोल-BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर लगी रोक, चलाने पर लगेगा 20000 का जुर्माना

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नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में जाने से अब पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग (PCD) ने दिल्ली में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों को बैन कर दिया है। अगर ये वाहन रोड पर चलते मिलते हैं, तो जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ग्रेप के तीसरे चरण के अनुसार, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों के संचालन पर रोक लगाई गई है। वहीं, आपातकालीन, सरकारी और चुनाव से संबंधित वाहनों पर रोक नहीं रहेगा। अगर कोई भी GRAP के नियम का उल्लंघन करता मिलता है तो उस पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह रोक 9 दिसंबर तक लागू रहेगी।

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निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

CAQM द्वारा शनिवार को लगाए गए GRAP-3 के प्रतिबंधों के अंतर्गत अब दिल्ली के सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह के तोड़-फोड़ पर भी रोक लग गई है। साथ ही खनन पर भी बैन लगाया गया है। बता दें कि सुबह के समय पूरे दिल्ली-NCR में कोहरे और धुंध की चादर छाई रहती है। इस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गले में खराश से लेकर आखों में जलन जैसी परेशानिया झेलनी पड़ रही है।

इसमें कहा गया है कि अभी अगले कई दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर या बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। आयोग की उप समिति ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप के तीसरे चरण के तहत नौ सूत्रीय एक्शन प्लान को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्य, तोड़फोड़, ईंट भट्ठे, हाट मिक्स प्लांट के संचालन पर फिर रोक लगा दी गई है। इससे पूर्व ग्रेप का तीसरा चरण 29 अक्टूबर को लागू किया गया था और 14 नवंबर को हटाया गया था।

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खराब हुई दिल्ली की हवा

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के मुताबिक आज सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 372 (बहुत खराब श्रेणी में) श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं, नोएडा का 375 और गुरुग्राम का 326 एक्यूआई दर्ज किया गया।

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