RBI: आरबीआई ने कहा, ‘कंपनी ज्यादा ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और लोन वसूली को लेकर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी.’
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बैंकों पर अनियमितता के आरोप लगने के बाद कई बार कार्रवाई की गई. अब आरबीआई (RBI) ने सख्त कदम उठाते हुए राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (Rhino Finance Pvt. Ltd.) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक ने अनियमित कर्ज गतिविधियों को लेकर फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसल किया है.
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इन कारणों से रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन
आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के जरिये डिजिटल लोन के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया. आरबीआई की तरफ से कहा गया कि ये ऐसी गतिविधियां हैं, जिन्हें लोगों के लिए नुकसानदायक माना गया है.
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नियमों का पालन नहीं कर रही थी कंपनी
आरबीआई ने कहा, ‘कंपनी ज्यादा ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और लोन वसूली को लेकर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी.’ कंपनी से जुड़ी सर्विस प्रोवाइडर / मोबाइल ऐप में हेलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी और रुपी बस शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने से कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कामकाज नहीं करेगी. (Input: PTI)