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ट्रेन में सामान गायब हो जाने पर क्या करें? रेलवे से मिल सकता है मुआवजा, जानिए नियम

Railways Lost Luggage Rules: अगर ट्रेन में सफर करते समय आपका कोई सामान गायब हो जाता है तो आपको तुरंत उसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों से करनी चाहिए. अगर आपने रेलवे के लगेज में फीस देकर सामान की बुकिंग करवाई है तो रेलवे आपको उसके लिए मुआवजा देता है.

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Railways Lost Luggage Rules: लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ज्यादातर लोग रेलवे को प्राथमिकता देते हैं. हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. सफर के दौरान यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा खुद करने की सलाह दी जाती है. लेकिन कई बार ट्रेन या स्टेशन से यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है. ऐसे में आपको क्या कदम उठाने चाहिए और उसकी शिकायत कैसे करनी चाहिए आज हम इसी पर बात करेंगे.

नियम के मुताबिक, रेलवे से चोरी हुए सामान के लिए भारतीय रेलवे को लापता सामान की कीमत की गणना करने के बाद यात्रियों को उसके बदले में मुआवजे का भुगतान करना होता है. इसके लिए यात्रियों को कुछ विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना होता है. इस प्रोसेस के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं.

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ऐसे करें ट्रेन से सामान चोरी होने की शिकायत
रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अगर चलती ट्रेन से किसी यात्री का सामान चोरी हो जाने या लूट हो जाने पर रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क कर सकता है. यहां आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए सहायता की जाएगी. वहीं आपको पुलिस में शिकायत के लिए अपनी यात्रा को बीच में रोकने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की चौकी पर सहायता के लिए जा सकते हैं. शिकायत के बाद यात्री को एक एफआईआर फॉर्म दिया जाएगा जिसे भरकर जमा करना होगा. थाना पुलिस शिकायत मिलने पर कार्रवाई के लिए उपयुक्त कदम उठाती है.

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रेलवे करता है चोरी हुए सामान की भरपाई
नियमों के अनुसार ट्रेन से सामान चोरी होने पर रेलवे उसकी भरपाई करता है. लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलता है जो रेलवे के लगेज में फीस देकर सामान की बुकिंग करवाते हैं. बुक किए गए सामान को किसी तरह का नुकसान होने पर रेलवे यात्री को मुआवजा देता है. अगर आपने बुक किए गए सामान की कीमत पहले से नहीं बताई है तो रेलवे 100 रुपये प्रति किलो तक मुआवजे का भुगतान करता है. लेकिन दावा की गई राशि बुकिंग के समय सामान के घोषित मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकती है.

रेलवे ने शुरू किया है ऑपरेशन अमानत
चलती ट्रेन में सामान चोरी होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ऑपरेशन अमानत शुरू किया है. इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को ढूंढने में मदद करता है. इसमें संबंधित रेलवे जोन की वेबसाइट पर संबंधित डिवीजनों के आरपीएफ कर्मचारी खोए हुए सामान का विवरण और फोटो पोस्ट करते हैं. यात्री वेबसाइट से देखकर स्टेशन से अपना सामान वापस ले सकते हैं.

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