PAN-Aadhaar linking latest update: पैन को आधार से जोड़ना भारत में अनिवार्य है, क्योंकि यह सरकार को किसी व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने और कर चोरी का पता लगाने में मदद करता है.
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PAN-Aadhaar linking latest update: पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है. इस समय सीमा तक दो डॉक्यूमेंट्स को नहीं लिंक कर पाने पर 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. हालांकि, जो लोग 31 मार्च, 2022 की पहले तय की गई समय सीमा से चूक गए थे, उनको अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए अब 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
नया अपडेट क्या है?
पैन-आधार को लिंक करने के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए, अप्डेटेड प्रासेस के लिए मूल्यांकन वर्ष 24-25 के रूप में चयन करना और भुगतान प्रकार को “अन्य रसीदें (500)” के रूप में निर्दिष्ट करना आवश्यक है. 31 मार्च, 2023 की समय सीमा से पहले, भुगतान के लिए निर्धारण वर्ष 23-24 का चयन किया गया था.
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पैन-आधार को लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो
ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन से ‘लिंक आधार’ चुनें.
अपना पैन और आधार नंबर भरें.
ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करना जारी रखें’ पर क्लिक करें
ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना पैन दर्ज करें. अपने पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें.
आपका ओटीपी सत्यापित करने के बाद आपको ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
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आयकर टैब पर, ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें
निर्धारण वर्ष 2024-25 और अन्य प्राप्तियों के रूप में भुगतान प्रकार (500) का चयन करें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
ई-फिलिंग पोर्टल पर आधार पैन लिंक अनुरोध जमा करें.
अगर भुगतान ई-पे टैक्स सेवा के माध्यम से किया जाता है या भुगतान करने के 4-5 कार्य दिवसों के बाद प्रोटीन (NSDL) पर भुगतान किया जाता है.
आधार पैन लिंक अनुरोध पोस्ट लॉगिन के साथ-साथ प्री लॉगिन मोड दोनों में किया जा सकता है.
एसएमएस के माध्यम से
SMS के माध्यम से यह संदेश टाइप करें UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>. संदेश 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है.
क्यों जरूरी है लिंकिंग?
पैन को आधार से जोड़ना भारत में अनिवार्य है, क्योंकि यह सरकार को किसी व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने और कर चोरी का पता लगाने में मदद करता है. पैन और आधार दोनों पहचान प्रमाण के रूप में काम करते हैं, और समय सीमा से पहले उन्हें लिंक करने में विफल रहने से पैन विवरण की आवश्यकता वाले वित्तीय लेनदेन को पूरा करने से रोका जा सकेगा. पैन को आधार से लिंक करने से भी व्यक्तियों को एक से अधिक पैन रखने से रोकने में मदद मिलती है, जिससे कर और अन्य संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों की घटना कम हो जाती है.