नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। EPFO Fund: अपना घर बनाने या खरीदने का सपना हर व्यक्ति देखता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन-रात कड़ी मेहनत करता है। लेकिन कई बार कुछ पैसों की कमी की वजह से उसका सपना अधूरा ही रह जाता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एलान किया है कि लोग अब पीएफ के पैसों का इस्तेमाल अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग का एक बड़ा जरिया प्रोविडेंट फंड (PF) होता है। इसमें कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। सरकार इस डिपॉजिट पर सालाना आधार से इंटरेस्ट भी देती है। पीएफ होल्डर जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हैं।
घर बनाने के लिए पीएफ से एडवांस लिया जा सकता है। इसके लिए होल्डर्स को फॉर्म-31 भरना होता है। ये फॉर्म ईपीएफओ वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप उमंग ऐप के जरिये भी फॉर्म भर सकते हैं।
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पीएफ में एडवांस के लिए देने होंगे ये डॉक्युमेंट्स
- आईडी
- एड्रेस प्रूफ
- जॉब के डॉक्यूमेंट्स
- घर बनाने के दस्तावेज या फिर होम लोन के पेपर
- आपको अपनी कंपनी को फॉर्म देना होगा। कंपनी आपका फॉर्म ईपीएफओ को भेजेगा
- जिसके बाद ईपीएफओ आपके रिक्वेस्ट पर एक्शन लेगा और क्लेम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा
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ईपीएफओ देगा इतना एडवांस अमाउंट
जगह या साइट खरीदने के लिए आपको 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए दिया जाएगा। वहीं, घर या फ्लैट बनाने या खरीद के लिए आपको 32 महीने की बेसिक सैलरी और डीए मिलेगा। ईपीएफ में इंटरेस्ट के साथ कर्मचारी और कंपनी का कुल हिस्सा या फिर निर्माण की कुल लागत में से जो कम होगा, उतना पैसा ही आपको मिलेगा। इस सुविधा का लाभ आप केवल एक बार उठा सकते हैं।