Income Tax Exemption: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है.
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Income Tax Exemption: बजट में की गई घोषणा के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये ही थी. यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था.
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10AA)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.
1 अप्रैल 2023 से लागू होगी छूट
सीबीडीटी ने कहा कि गैर-सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर टैक्स छूट की व्यवस्था 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी. इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी.
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वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट के रूप में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा.