Jan Aushadhi Kendra: युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे. सरकार पूरे देश में 2,000 पैक्स की जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पहचान करेगी. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे.
Jan Aushadhi Kendra: देश की केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अपने देश और राज्यों के नागरिकों के हित में कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. कभी सरकार खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं तो कभी देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बिजनेस लोन दे रही है. अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में एक ओर बड़ा कदम लिया है. आइए जानते हैं क्या है ये…
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दिसंबर तक खुल जाएंगे औषधि केंद्र
जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. इस साल अगस्त तक 1,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे. जबकि, बाकी 1,000 दिसंबर 2023 तक खोले जाएंगे.
अब तक खोले जा चुके इतने सेंटर
जानकारी के मुताबिक पूरे देश में अब तक 9,400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं. इनके माध्यम से लगभग 1,800 दवाओं और 285 चिकित्सा उपकरणों की बिक्री होती है. जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाएं खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की अपेक्षा 50 परसेंट से लेकर 90 फीसदी तक सस्ती मिलती है.
ये होंगे फायदे
सरकार के इस बड़े फैसले से पैक्स की आय में इजाफा होगा.
इसके अलावा लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
सबसे अच्छी बात यह होगी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी आसानी से मिल उपलब्ध हो सकेंगी.
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए योग्यता
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 120 फीट का खुद की या फिर किराये की जगह होनी चाहिए.
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए फार्मेसिस्ट का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य योग्यता है.
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ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया के आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx पर जाना होगा. इसके लिए नॉन रिफंडेबल फीस के रूप में 5,000 रुपये जमा करने होंगे. हालांकि महिला उद्यमियों, दिव्यांग, एससी, एसटी और नीति आयोग की तरफ अधिसूचित महत्वकांक्षी जिलों के उद्यमी को शुलक नहीं लगेगा.