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Income Tax का समय पर चाहिए रिटर्न तो इन बैंकों में खोलें खाता, आयकर की वेबसाइट पर लिस्ट में शामिल ये नाम

Income Tax Return Refund इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आयकर की वेबसाइट पर लिस्ट बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए। हम इस रिपोर्ट में उन सभी बैंकों के नाम बताने जा रहे हैं जो कि E-Pay Tax service पर लिस्ट हैं।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ITR Filing 2023: इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) नजदीक आ रही है। अब तक ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोगों को फॉर्म 16 मिल चुके हैं। इस कारण अधिकतर लोगों ने अपना इनकम टैक्स भरना शुरू कर दिया है।

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लेकिन आपको इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए बैंक अकाउंट को प्री- वैलिडेट करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ओर से जमा किए गए अधिक टैक्स को आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे। ये रिफंड ई-पे टैक्स सर्विस (E-Pay Tax service) के जरिए टैक्सपेयर्स के खाते में भेजा जाता है। ऐसे में आपका ई- पे टैक्स सर्विस पर होना चाहिए। मौजूदा समय पर ई-पे टैक्स सर्विस पर 25 बैंक हैं।

E-Pay Tax service पर बैंकों की लिस्ट

  1. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)
  2. यूनियन बैंक (Union Bank)
  3. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
  4. केनरा बैंक (Canara Bank)
  5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)
  6. सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank)
  7. डीसीबी बैंक (DCB Bank)
  8. फेडरल बैंक (Federal Bank)
  9. कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
  10. पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank)
  11. आरबीएल बैंक (RBL Bank)
  12. साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank)
  13. यूको बैंक (UCO Bank)
  14. एक्सिस बैंक (Axis Bank)
  15. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
  16. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
  17. आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank)
  18. इंडियन बैंक (Indian Bank)
  19. इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)
  20. बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)
  21. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)
  22. इंडसइंड बैंक (Indusind Bank)
  23. जम्मू और कश्मीर बैंक (Jammu and Kashmir Bank)
  24. करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank)
  25. पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank)

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इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख

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ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए वित्त 2022-23 और असेसमेंट इयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख जुलाई 2023 है। ऐसे में आपको सही समय पर रिफंड पाने, टैक्स के नियमों का पालन करने और किसी भी प्रकार की टैक्स पेनल्टी से बचने के लिए आईटीआर 31 जुलाई, 2023 से जमा करना जरूरी है।

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