नई दिल्ली: ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को कितना अतिरिक्त योगदान देना होगा? इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने हायर EPS पेंशन कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इससे अब ज्यादा पेंशन के लिए काटी जाने वाली अतिरिक्त रकम का कैलकुलेशन किया जा सकता है। यह एक्सेल यूटिलिटी बेस्ड कैलकुलेटर है। आपको EPFO सदस्य सेवा पोर्टल पर कैलकुलेटर मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उसके Employees Provident Fund (EPF) स्कीम में शामिल होने की तारीख क्या थी। कर्मचारी को EPF योजना में शामिल होने की तारीख पर या नवंबर 1995 में जो भी बाद में हो, उस समय कितना वेतन था यह दर्ज करना होगा। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट की डेट पर या फिर फरवरी 2023 के अंत तक वेतन का ब्यौरा दर्ज करना होगा। यानी एक बार डेटा शीट में हर साल का वेतन दर्ज हो जाने के बाद, यह कैलकुलेटर एक्स्ट्रा EPS कॉन्ट्रिब्यूशन का कैलकुलेशन करेगा। यह कैलकुलेशन EPS में शामिल होने की तारीख से रिटायरमेंट तक या EPS में शामिल होने की तारीख जैसा भी मामला हो, आपके लिए होगा। यानी आप जान सकेंगे कि हायर पेंशन के लिए अब तक आपका कॉन्ट्रिब्यूशन कितना कम है जो आपको पे करना है।
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ब्याज भी देना होगा
एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी कैलकुलेटर यह भी कैलकुलेट करेगा कि आपकी ओर से जो कॉन्ट्रिब्यूशन कम रह गया है, उस पर 31 मार्च 2023 तक कुल ब्याज कितना हुआ। यह रकम भी आपके EPF खाते से वसूल की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
EPFO ने साफ किया है कि अगर आप 1 सितंबर, 2014 से पहले से EPFO के मेंबर थे और इसके बाद भी मेंबर बने रहे, तो आपके पास रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प मौजूद है। असल में अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्रॉविडेंट फंड (PF) में आपका पैसा जाता है और 10 साल तक नौकरी कर ली है तो आप पेंशन पाने के हकदार हैं। आपके PF खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए Employee’s Pension Scheme (EPS) में जाता है।