All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

नहीं कर पाए आधार से लिंक, अब काम नहीं करेगा पैन? पर अब भी है मौका, ऑनलाइन कर लें ये छोटा सा काम

Aadhaar Pan Linking: आप अब भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा और 1000 रुपये की पेनल्टी का भी भुगतान करना होगा.

नई दिल्ली. आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी. अगर इस तारीख तक किसी ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो उसका पैन अब काम नहीं करेगा. पैन काम नहीं करने के कई नुकसान है. मसलन, बैंक में 50,000 से ज्यादा की रकम बगैर पैन के नहीं जमा हो सकती. इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर कलेक्ट किया जाएगा. इनवैलिड पैन लेकर टीडीएस फाइल करने पर भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा. आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप अब भी आधार को पैन से लिंक करके उसे दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंLPG Price Hike: कमर्शियल रसोई गैस के दाम 7 रुपये बढ़ाए गए, दिल्ली में अब इतने का मिलेगा 19 किलो वाला सिलिंडर

हालांकि, ऐसा करने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है. इसके लिए आपको 30 दिन का समय देना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संदर्भ में 28 मार्च 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है तो वह इसे दोबारा सक्रिय कर सकता है. इसके लिए उसे 1000 रुपये का जुर्माना चुका पड़ेगा और आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करनी होगी. इसके 30 दिन बाद आपका पैन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा.

ये भी पढ़ें Petrol Diesel Prices: राजस्थान, महाराष्ट्र में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, पंजाब में कुछ राहत, नए रेट जारी

कब सक्रिय हो जाएगा पैन
मान लीजिए कि आपने 4 जुलाई को पैन को सक्रिय करने के लिए आधार की डिटेल्स और 1000 रुपये जमा किए हैं. इसके 30 दिन बाद यानी 3 अगस्त तक पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा. हालांकि, यह याद रहे कि जिन 30 दिनों के लिए यह बंद रहेगा उन दिनों आप ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जिनके लिए पैन कार्ड जरूरी है. इसका मतलब है कि आय पर ज्यादा टीडीएस, और इनकम टैक्स पर कोई रिफंड नहीं.

ये भी पढ़ेंPension पाने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने डबल कर दी पेंशन राशि, अब मिलेगा इतना पैसा!

कैसे करें पेनल्टी का भुगतान
पैन को दोबारा से सक्रिय करने के लिए आपको पेनल्टी भरनी होगी. इसके लिए आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें. एक बार लॉगिन करने के बाद लिंक पैन विद आधार वाले सेक्शन पर जाएं. यहां जरूरी जानकारियों को भरें और ई-पे टैक्स के जरिए पेनल्टी की रकम चुका दें. इसका भुगतान other payments के रूप में होगा. इसलिए सही विकल्प ही चुनें.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top