चंडीगढ़ प्रशासन ने वाहन पंजीकरण का शुल्क बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ शुल्क मंगलवार से लागू हो जाएगा। शहर के निवासियों का कहना है कि जिन लोगों ने इस तारीख से पहले वाहन खरीदे थे उनसे बढ़े हुए रोड टैक्स का शुल्क चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन्हें अगले महीने की अपाइंटमेंट दी है। इसमें उनकी क्या गलती है।
चंडीगढ़, राजेश ढल्ल। Chandigarh New Road Tax शहर में मंगलवार से नए वाहन खरीदकर पंजीकरण करवाने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। यूटी प्रशासन की ओर से जो रोड टैक्स के रेट में इजाफा किया गया है वह 11 जुलाई से लागू हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले वाहन खरीदे हैं और पंजीकरण के लिए इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों ने प्रशासन के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। शहर में अब रोड टैक्स मोहाली से महंगा हो गया है।
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शहर के निवासियों का कहना है कि जिन लोगों ने इस तारीख से पहले वाहन खरीदे थे उनसे बढ़े हुए रोड टैक्स का शुल्क चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। इस समय प्रशासन के आरएलए विभाग की ओर से पंजीकरण के लिए एक से डेढ़ माह की अपाइंटमेंट मिलती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि उनका क्या कसूर है। वह तो अभी भी पंजीकरण करवाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ही अपाइंटमेंट की तारीख दे रहा है।
मनीमाजरा निवासी मंजीत का कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले थार गाड़ी खरीदी है, लेकिन उन्हें पंजीकरण के लिए तारीख अगले माह की मिलेगी। वह आज ही पंजीकरण करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन बढ़े हुए रेट चार्ज करके उनके वाहन की आरसी बनवाएगा। प्रशासन ने पिछले शुक्रवार को मोटर व्हीकल टैक्स में बदलाव कर दिया है।
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प्रशासन ने शहर और दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों का रोड टैक्स बढ़ा दिया है जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण पूर तरह से मुफ्त कर दिया है। 15 लाख का चार पहिया वाहन अभी के टैक्स स्लैब में खरीदते हैं तो छह प्रतिशत टैक्स के हिसाब से 90 हजार टैक्स लगता है। वहीं अब नई टैक्स स्लैब में इस पर दस प्रतिशत टैक्स लगेगा। इससे यह डेढ़ लाख रुपये टैक्स बनेगा।
कल से अतिरिक्त टैक्स का करना होगा भुगतान
11 जुलाई से नई टैक्स स्लैब के हिसाब से ही रोड टैक्स वाहन खरीदने पर लगेगा। 15 लाख रुपये तक का चार पहिया वाहन चंडीगढ़ से खरीदने पर अब 10 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा। चंडीगढ़ से बाहर कहीं से खरीदा तो इस वाहन पर 12 प्रतिशत रोड टैक्स लगेगा।
वहीं 15 लाख से अधिक की कीमत का चार पहिया वाहन चंडीगढ़ से खरीदने पर 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा। चंडीगढ़ से बाहर से खरीदने पर 14 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी तक चंडीगढ़ में चार पहिया वाहन के लिए दो ही स्लैब थे। मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी द्वारा निर्धारित एक्स शोरूम प्राइज पर यह टैक्स लगेगा। 20 लाख तक के चार पहिया वाहन पर छह और इससे अधिक पर आठ प्रतिशत रोड टैक्स लगता था।
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दो पहिया के लिए यह लगेगा टैक्स
चंडीगढ़ से एक लाख रुपये तक का दो पहिया वाहन खरीदने पर आठ प्रतिशत टैक्स लगेगा। चंडीगढ़ के बाहर से खरीदा तो यह बढ़कर 10 प्रतिशत लगेगा। वहीं एक लाख रुपये अधिक का वाहन चंडीगढ़ से खरीदने पर 10 प्रतिशत और चंडीगढ़ से बाहर से खरीदा तो 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा।