EPF Withdrawal: घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन आज के समय में घर खरीदना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी रकम चाहिए. यही वजह है कि लोग बैंक से होम लोन लेकर मकान खरीदते हैं. लेकिन, लोन के लिए जितना बड़ा अमाउंट लिया जाएगा, उतनी की बड़ी EMI भी आपको चुकानी होगी. इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि लोन का अमाउंट कम रखा जाए. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अब मकान के लिए पैसा कहां से लाएं? ऐसी स्थिति में आप EPF में जमा रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा रकम नौकरी करने वाले सैलरीड कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटती है. कोई भी कर्मचारी अपने सक्रिय EPF अकाउंट से घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकता है. इस रकम को निकालने के दो तरीके हैं.
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पहला तरीका- EPFO हाउसिंग स्कीम
अगर आप EPFO से पैसा निकालना चाहते हैं तो EPFO हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाउसिंग स्कीम के तहत EPF संचय का 90% हिस्सा इस्तेमाल करने की छूट दी है. इसके अलावा होम लोन रिपेमेंट स्कीम के तहत EPFO मेंबर अपने PF अकाउंट से होम लोन की मंथली EMI भी चुका सकता है.
EPFO हाउसिंग स्कीम की शर्तें
EPFO हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसा निकालने के लिए आपको 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव या हाउसिंग परपज के लिए बनाई गई सोसायटी का सदस्य बनना होगा.
इसके अलावा EPF का पैसा निकलने के लिए EPFO सदस्य का 3 साल से EPF में कॉन्ट्रिब्यूशन होना जरूरी है. इससे कम समय में पैसा नहीं निकाला जा सकता.
अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में PF का पैसा 20 हजार से कम है, तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा. इसके अलावा कोई भी सदस्य इस स्कीम का फायदा एक ही बार ले सकता है.
दूसरा तरीका- आंशिक निकासी
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अगर आप EPF का पैसा हाउसिंग स्कीम के जरिए नहीं निकालना चाहते, तो इसके लिए दूसरा तरीका भी मौजूद है. EPF की आंशिक निकासी व्यवस्था के तहत EPFO मेंबर पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. अगर आपकी EPF सदस्यता 5 साल की है तो आप मकान या जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तों के साथ PF से आंशिक निकासी कर सकते हैं. प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने या बनाने के लिए आप मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं. आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं.
पैसे निकालने का तरीका
पैसे की निकासी के लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
इसके बाद मैनेज (Manage) पर क्लिक करें और KYC ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें. कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा कर दें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.
यहां पर आपको EPF पैसे निकालने के कुछ विकल्प मिलेंगे, जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें. इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें.
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इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद करीब 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में EPF से निकाली गई रकम आ जाएगी.