All for Joomla All for Webmasters
समाचार

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड वाले नहीं बन सकेंगे प्राइमरी टीचर

supreme-Court

Primary Teacher Eligibility, REET Level 1: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड डिग्रीधारियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती को लेकर बीटीसी और बीएड के बीच चल रहे विवाद में बीटीसी के हक में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल BTC डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी लेवल वन के लिए पात्र माने जाएंगे. बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक भर्ती (कक्षा 1-5 तक) के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा.

ये भी पढ़ें– अब बदलेंगे अंग्रेजों के जमाने के ये 3 कानून! अमित शाह ने पेश किए 3 बिल, लोकसभा में क्या-क्या कहा, 10 प्वाइंट

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस संबंध में फैसला सुनाया है. इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के उस नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल वन के लिए योग्य माना गया था. एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन के बाद ही पूरे विवाद ने जन्म लिया था.

ये भी पढ़ें– मौसम: दिल्ली-NCR में चलेगी तेज हवा, आज 19 राज्यों में मॉनसून की बारिश, इन 5 इलाकों में IMD का अलर्ट

BTC डिप्लोमा धारक पहुंचे थे हाईकोर्ट

एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को BTC डिप्लोमा धारकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने डिप्लोमा धारकों को ही लेवल 1 के योग्य माना था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. इस फैसले के बाद केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवार ही प्राइमरी स्कूलों में टीचर बन पाएंगे. वहीं बीएड डिग्री धारक लेवल वन भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top