भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्मभूमि के पास से अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब इस मामले में एक हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है. मामले पर एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी.
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