Delhi News: दो हजार रुपये के नोट चलन से बाहर हो चुके हैं, जिनके पास ये नोट हैं, वो इस चिंता हैं कि उनका पैसा बेकार चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपके बाद 2000 रुपये के नोट हैं, तो उसे आप भारतीय डाक विभाग के अकाउंट के जरिए अपने खाते में जमा करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रक्रिया को पूरा करना होगा. ऐसा कर आप चलन से बाहर हो चुके 2000 के नोट का अपने अकाउंट में कैश करने का लाभ उठा सकते हैं.
ये भी पढ़ें– मिडिल क्लास के लिए नई स्कीम लेकर आ रही मोदी सरकार, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा
वैसे तो 2000 के नोटों को बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर भी समाप्त हो चुकी है. ऐसे में अगर अभी भी आपके पास दो हजार रुपये के नोट हैं और आप उन्हें बदल नहीं पाए हैं तो परेशान न हों क्योंकि अभी भी आप RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बैंक नोट को बदलवा सकते हैं. अगर आप RBI के कार्यालयों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों से बचना और बिना किसी परेशानी के दो हजार के नोटों को बदलना चाहते हैं तो RBI ने लोगों के लिए एक और विकल्प दिया है.
बीमित डाक से RBI को भेजें नोट
इसके लिए आपको भारतीय डाक विभाग के माध्यम से बैंक खाते और नोटों की संख्या आदि विवरण वाले RBI के एक फॉर्म के साथ आप दो हजार रुपये के नोटों को भारतीय डाक विभाग में जमा कराना होगा. बाद में आपके द्वारा बीमित राशि को आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें– आधार कार्ड में ये जानकारी सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं चेंज, ध्यान रखें नहीं तो हमेशा गलत रहेगा आधार कार्ड
फिलहाल, इस तरह से दो हजार रुपये के नोटों को बदलने की कोई समय-सीमा तय नहीं कि गई है. नोटों को बदलने की यह प्रक्रिया काफी सहज और सुरक्षित है.
RBI के के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी. दास ने कहा कि हम ग्राहकों को सबसे सहज एवं सुरक्षित तरीके से सीधे उनके खाते में राशि जमा कराने के लिए बीमाकृत डाक के जरिये दो हजार रुपये के नोट RBI को भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. यह प्रक्रिया उन्हें RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों तक जाने और फिर घंटों कतार में खड़े रहने की परेशानी से बचाएगी. उन्होंने कहा कि टीएलआर तथा बीमित पोस्ट, दोनों विकल्प अत्यधिक सुरक्षित हैं. उन्होंने बताया कि केवल दिल्ली कार्यालय को अब तक करीब 700 टीएलआर फॉर्म मिले हैं. RBI अपने संचार में अपने कार्यालयों में विनिमय सुविधा के अलावा इन दो विकल्पों को फिर शामिल कर रहा है.
ये भी पढ़ें– दिल्ली में प्रदूषण का कहर, घर में लगाएं Anti Smog Gun
2000 के 97% नोट वापस आये
बता दें कि RBI ने 19 मई को दो हजार रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इन नोटों को बैंकों में जमा करने की सुविधा लोगों को दी गई थी. RBI के मुताबिक इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में मौजूद दो हजार रुपये मूल्य के कुल नोट में से 97 प्रतिशत से अधिक नोट अब वापस आ चुके हैं. पहले इन नोटों को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय-सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 7 अक्टूबर कर दी गई थी.