All for Joomla All for Webmasters
दुनिया

पूर्व PM नवाज शरीफ को बड़ी राहत, जब्त बंगले और मर्सिडीज वापस लौटाने का आदेश

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद बशीर द्वारा की गई. बशीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की सभी संपत्तियों, वाहनों और बैंक खातों को वापस करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था. अदालत द्वारा तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को अपराधी घोषित कर दिया गया था और उनकी लगातार गैर-उपस्थिति के कारण गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था.

ये भी पढ़ेंPhilippines Divorce Bill: इस देश में तलाक देना है अवैध, विरोध में उठी आवाज कि रिश्‍ता हो बीमार तो कैसे हो इलाज

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब्त की हुई संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है. ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने शुक्रवार को अधिकारियों को यह आदेश दिया. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पीएमएल-एन सुप्रीमो के पंजाब प्रांतीय सरकार द्वारा कुर्क की गई उनकी संपत्तियों को वापस लौटाने का आदेश जारी कर दिया है.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद बशीर द्वारा की गई. बशीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की सभी संपत्तियों, वाहनों और बैंक खातों को वापस करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था. अदालत द्वारा तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को अपराधी घोषित कर दिया गया था और उनकी लगातार गैर-उपस्थिति के कारण गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था.

ये भी पढ़ेंभारत का दुश्मन अकरम गाजी हुआ ढेर, पाकिस्तान में ही मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी

अदालत के न्यायाधीश असगर अली ने नवाज शरीफ से संबंधित भूमि, लक्जरी वाहनों और स्थानीय और विदेशी बैंकों में खातों सहित संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किया था, अदालत ने नवाज के स्वामित्व वाली लाहौर में कृषि भूमि के लिए 1,650 नहर और शेखुपुरा में 102 नहर साथ ही मुरी में उनके घर को भी जब्त कर लिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, नवाज के पास तीन गाड़ियां भी पाई गईं, जिनमें एक लैंड क्रूजर और दो मर्सिडीज शामिल थीं. पिछले महीने जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को जमानत दे दी थी.

तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की गिरफ्तारी वारंट को उनके पाकिस्तान आने से कुछ दिन पहले 19 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने तोशखाना मामले में न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

ये भी पढ़ेंअमेरिका ने सीरिया में F-15 विमानों से बरसाए बम, 9 लोगों की मौत, ईरान से जुड़े हथियार डिपो को बनाया निशाना

शरीफ को 2017 में अयोग्य ठहराया गया था और बाद में 2018 में भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. उन्होंने हमेशा किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया है. शरीफ को जुलाई 2018 में एवेनफील्ड संपत्ति मामले में एक जवाबदेही अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि मामले में बरी किए जाने के खिलाफ उनकी अपीलें लंबित थीं. जब वह 2019 में चिकित्सा आधार पर यूके के लिए रवाना हुए तो वह जमानत पर थे. वहां वह 4 साल तक रहे.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top