PAN-Aadhaar linking: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार लिंकिंग नहीं होने की वजह से 11 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया था। ये जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली है। आरटीआई में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए क्योंकि वे समय सीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। बता दें कि 30 जून को आधार और पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हुई थी।
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आरटीआई के जवाब में बताया गया-भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ा है। 12 करोड़ से अधिक पैन कार्ड, जिनमें से 11.5 करोड़ निष्क्रिय हो चुके हैं, आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं। हालांकि, इन पैन कार्ड को ₹1,000 का जुर्माना देकर दोबारा सक्रिय किया जा सकता है।
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कैसे करें लिंक
-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। ये वेबसाइट-
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ है।
– इसके बाद ‘लिंक आधार’ सेक्शन को क्लिक करें। यहां एक नया पेज खुलेगा।
– इसके बाद पैन और आधार विवरण दर्ज करें। मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
– कैप्चा कोड वेरिफाई करें। इसके बाद लिंक स्टेटस दिख जाएगा।
– अगर लिंक नहीं है तो इस स्टेप को आगे बढ़ाना होगा।
-यदि आपका पैन और आधार सफलतापूर्वक लिंक हो गया है, तो आपको स्क्रीन पर एक पुष्टि का मैसेज आएगा। हालांकि, आपको लिंकिंग के एवज में देरी की वजह से जुर्माना भी देना होगा।