RBI Action- नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियमों को तोड़ने पर दो निजी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है. वहीं, 3 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर केद्रीय बैंक के दिशा-निर्देश न मानने पर आर्थिक दंड लगाया गया है.
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर आरबीआई का डंडा चला है, उनमें दो निजी और तीन सहकारी बैंक शामिल हैं. देश का सबसे बड़ा बैंक, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) भी नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है. रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 के तहत मिली शक्तियां इस्तेमाल कर एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) के खिलाफ कार्रवाई की है.
ये भी पढ़ें- OpenAI के बोर्ड में फिर बदलाव, Sam Altman की वापसी के बाद Microsoft भी हुई शामिल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार 30 नवंबर को बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक पर नियमों के उल्लंघन पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. इन दोनों बैंकों पर नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियमों को तोड़ने का आरोप सिद्ध हुए.
जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपने बयान में रिजर्व बैंक ने बताया है कि कार्रवाई से पहले दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. बयान में कहा गया, “भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में इन बैंकों ने लिखित में जवाब दिया और फिर उस पर मौखिक दलीलें भी दीं. मामले के सभी तथ्यों और बैंकों के जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है और ऐसे में जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है.”
ये भी पढ़ें- Petrol-Diesel Price: कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें तेल कंपनियों का क्या कहना है
3 सहकारी बैंक भी नपे
भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर आरबीआई का डंडा चला है उनमें ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और मंडल नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि दूसरे बैंक में डिपॉजिट के प्लेसमेंट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बिहार स्थित पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक पर भी 1.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद के मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.