नए साल यानी 2024 के आगाज में अब चंद घंटे बचे हैं। नए साल के आगाज के साथ ही फाइनेंस से जुड़े कुछ काम निपटाने की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट, बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन तक इस्तेमाल नहीं हो रहे UPI आईडी को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
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बैंक लॉकर एग्रीमेंट
रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू या साइन करने की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। दरअसल, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने या इसपर साइन करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की है। अगर ग्राहक इस अवधि तक रिन्यू नहीं कराता है तो लॉकर फ्रीज हो सकता है। वहीं, जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा कर दिया है, उन्हें एक साइन करना होगा।
बता दें कि रिजर्व बैंक ने 18 अगस्त 2021 को बैंक लॉकर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत लॉकर ग्राहकों क कुछ अधिकार शामिल किए गए। इस नई व्यवस्था पर एक बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया गया।
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इस एग्रीमेंट पर ग्राहकों के साइन जरूरी हैं। जिन ग्राहकों ने 2022 में ही इस एग्रीमेंट को कर लिया है, उन्हें रिवाइज एग्रीमेंट पर साइन कर बैंक को देना होगा। ज्यादातर लोग अपने बैंक लॉकर में गहने और जरूरी दस्तावेज वगैरह रखते हैं।
बिलेटेड ITR फाइल करने की डेडलाइन
आयकर विभाग ने उन करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की याद दिलाई है जो 31 जुलाई की डेडलाइन को चूक गए हैं। ऐसे करदाताओं के लिए बिलेटेड ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तक है। इसके अलावा ITR संशोधन के लिए भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
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बंद होंगे निष्क्रिय UPI आईडी
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (एनपीसीआई) की ओर से पेमेंट ऐप्स को उन UPI आईडी को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है जो 31 दिसंबर तक एक वर्ष से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। मतलब ये कि अगर आपका UPI आईडी एक्टिव नहीं है तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।