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दिल्ली/एनसीआर

कबाड़ में बेचो पुरानी कार, नई गाड़ी पर मिलेगा 50,000 का डिस्काउंट, जानिए क्या है दिल्ली सरकार का पैसा वसूल ऑफर

दिल्ली सरकार ने अपनी ड्राफ्ट स्क्रैप पॉलिसी में संशोधन किया है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करके पर्यावरण से जुड़े खतरों को रोकना है.

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नई दिल्ली. दिल्ली में नई कार खरीदने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है. दिल्ली सरकार ने अपनी ड्राफ्ट स्क्रैप पॉलिसी में संशोधन किया है, जिसमें पुरानी कारों को स्क्रैप करने के बदले नए वाहनों के रोड टैक्स में सीधे 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी.

इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करके पर्यावरण से जुड़े खतरों को रोकना है. परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता के विचार और सुझाव लिए जाएंगे. हालांकि, इससे पहले वित्त विभाग से मंजूरी का इंतजार है.

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कैसे मिलेगा 50,000 का डिस्काउंट
इस नई स्क्रैप पॉलिसी में, वाहन मालिकों को अपनी पुरानी कार या वाहन को स्क्रैप करने पर “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” मिलेगा, जो उन्हें नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में छूट का लाभ उठाने की अनुमति देगा. बता दें कि यह छूट केवल उसी श्रेणी के वाहन के लिए दी जाएगी जिसे स्क्रैप किया गया था.

55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द
दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी में यह संशोधन राजधानी की सड़कों पर अपने जीवनकाल से पहले चल रहे कई वाहनों के मद्देनजर उठाया गया है. नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के बीच दिल्ली में लगभग 55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया. हालाँकि, उनमें से केवल 1.4 लाख वाहनों को ही स्क्रैप किया गया और 6.3 लाख वाहनों के मालिक एनसीआर के बाहर अपने वाहनों को पंजीकृत करने के लिए परिवहन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) हासिल करने में कामयाब रहे.

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