दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी ने छठा समन भेजते हुए 19 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया था. हालांकि आप का कहना है कि ईडी के ये समन गैरकानूनी हैं.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज भी आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे. AAP प्रमुख को ईडी ने छठा समन भेजते हुए 19 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया था. हालांकि आप का कहना है कि ईडी के ये समन गैरकानूनी हैं.
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आप ने बयान जारी कर कहा, ‘ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में लंबित है. इस मामले में ईडी खुद कोर्ट गई है. ऐसे में बार-बार समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करे.’
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बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में समन का पालन नहीं किए जाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में अदालत का दरवाजा खटखटाया है. जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीएम केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बहाने बनाते रहे. एजेंसी ने कहा, ‘अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा.’
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ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिसमें सीएम केजरीवाल पेश हो सकते हैं. इससे पहले इस मामले में 17 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे और कोर्ट की अगली तारीख पर निजी रूप से पेश होने का वादा किया था. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को मुकर्रर की थी.