बिजनेस डेस्क. जिन लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अटका हुआ है। उनके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल 1 मार्च को सीबीडीटी ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के टैक्स रिफंड का इंतेजार कर रहे हैं। आदेश के मुताबिक उन्हें 30 अप्रैल तक रिफंड का पैसा मिल सकता है।
ईमेल की जरिए मिलेगी सूचना
जिन करदाताओं को बकाया रिफंड मिलने वाला है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से सूचना दे रहा है। इसके लिए अपने ईमेल का इनबॉक्स चेक कर सकते हैं।
जल्द ही रिफंड होगा अमाउंट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ईमेल भेज रहा है इसमें इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी सारी जानकारियां मिलेगी। आमतौर पर रिफंड जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगता है।
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जब भी कोई करदाता आईटीआर फाइल करता है तो उसे इसकी सूचना मिल जाती है। इसके बाद उसे बता दिया जाता है कि उसे कितना रिफंड मिलेगा। और कुछ ही दिनों में टैक्सपेयर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उम्मीद है कि 30 अप्रैल 2024 तक रिफंड आएगा।
इस कारण अटका रिफंड
ऐसा कई बार होता है कि करदाताओं का रिफंड अटक जाता है। अगर आपने गलत जानकारी भरीं है तो आपका रिफंड अटक जाएगा। इसके अलावा अगर आपने गलत टैक्स रिफंड क्लेम कर दिया है तो ऐसी स्थिति में रिफंड नहीं मिलता है।
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अप्रैल में जिन टैक्सपेयर्स का रिफंड आने वाला है। उन लोगों ने समय पर आईटीआर फाइल कर दिया था। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते उन्हें रिफंड नहीं मिल पाया।