मैनपुरी में 15949 निजी नलकूपधारक कृषक हैं। इनमें से 13709 कृषक चिह्नित किए गए हैं जिन पर कुल 65 करोड़ रुपये की बकायेदारी शेष है। अधीक्षण अभियंता रवि प्रताप का कहना है कि सभी को बकाया धनराशि का भुगतान करना ही होगा। यदि एकमुश्त धनराशि जमा करने में किसी को समस्या आती है तो वे किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें–Post Office की ये स्कीम गारंटीड डबल करेगी आपका पैसा, सिर्फ 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं निवेश
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शासन ने एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कृषकों को निश्शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। इससे कृषक खुश तो हैं, लेकिन 31 मार्च 2023 तक वाले कृषकों को बकाया धनराशि का भुगतान करना ही होगा।
जिले में ऐसे 13709 उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं, जिन पर कुल 65 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। शासन ने इन्हें भी राहत देते हुए किस्तों में धनराशि का भुगतान करने का अवसर दिया है।
ये भी पढ़ें– Dollar Vs Rupee: ऑल टाइम लो पर बंद हुई भारतीय करेंसी, डॉलर के मुकाबले इतने पैसे गिरा रुपया
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने अधीक्षण अभियंता खंड कार्यालय को भेजे पत्र में किस्तों पर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दिशा-निर्देश दिए हैं। शासन के आदेशानुसार 31 मार्च 2023 तक के सभी कृषकों को निजी नलकूप पर बकाये की पूरी धनराशि का भुगतान करना होगा।
खंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 15949 निजी नलकूपधारक कृषक हैं। इनमें से 13709 कृषक चिह्नित किए गए हैं, जिन पर कुल 65 करोड़ रुपये की बकायेदारी शेष है। अधीक्षण अभियंता रवि प्रताप का कहना है कि सभी को बकाया धनराशि का भुगतान करना ही होगा। यदि एकमुश्त धनराशि जमा करने में किसी को समस्या आती है तो वे किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें– Emergency Fund: अचानक से पड़ सकती है पैसों की जरूरत, क्या आपने तैयार किया है इमरजेंसी फंड?
ये है जिले की स्थिति
- 05 कनेक्शन धारक वितरण खंड प्रथम में हैं, जिन पर 5.43 लाख रुपया बकाया है।
- 7704 कनेक्शन धारक वितरण खंड द्वितीय में हैं, जिन पर 46.34 लाख रुपये की बकायेदारी है।
- 6000 कनेक्शन धारक वितरण खंड तृतीय में हैं, जिन पर 19.46 लाख रुपये बकाया है।
तीन किस्त में भुगतान का समय
- 31 जुलाई 2024 तक पहली किस्त देनी होगी।
- 31 अगस्त 2024 तक दूसरी किस्त जमा करनी होगी।
- 31 सितंबर 2024 तक तीसरी जमा करनी होगी।
छह किस्तों में भुगतान की व्यवस्था
- 31 जुलाई 2024 को पहली व 31 अगस्त 2024 को दूसरी।
- 31 सितंबर 2024 को तीसरी व 31 अक्टूबर 2024 को चौथी।
- 31 नवंबर 2024 को पांचवी व 31 दिसंबर 2024 को छठीं किस्त देनी होगी।
इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक
- योजना में तभी पात्र होंगे जब मार्च 2023 तक का बिल शून्य होगा।
- नलकूप पर मीटर स्थापित होना अनिवार्य है।
- 10एपी लोड है तो प्रतिमाह 1045 यूनिट खपत के लिए ही पात्र होंगे। इससे ज्यादा खपत पर टैरिफ के अनुसार भुगतान करना होगा।
- 31 मार्च 2023 तक के एकमुश्त भुगतान के लिए 100 प्रतिशत, तीन किस्त में 90 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान को 80 प्रतिशत सरचार्ज में छूटे मिलेगी।