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PAN Aadhar Link: पैनकार्ड हो जाएगा रद्द, बैंक से पैसे भी नहीं निकलेंगे… नहीं तो इस तारीख तक आधार से करा लें लिंक

31 मार्च तक तक पैन कार्ड से आधार लिंक नही होने पर बैंक से पैसे भी नही निकाल पाएंगे। भोजपुर जिले में 46 हजार पैन धारक है, जिसमे पैन कार्ड से ही आधार बनाये उसके बाउजूद आधार व पैन कार्ड लिंक नही बता रहा है। इसके चलते कई इनकमटैक्सधारी परेशान हो रहे है। कई वोटर कार्ड से बनाने के बाउजूद पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।

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इसके लिए इनकमटैक्स की ओर से 31 मार्च 2023 की डेडलाइट तय की गई थी। उसके बाद कई लोगो ने इनकमटैक्स का नही होने पर ध्यान नही दिया, जिसपर सभी पैन कार्ड धारियों को एक एक अक्षर को खयाल रख कर पैन से आधार जोड़ा जा रहा है।

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सवाल यह है कि कई आधार बनाने के वक्त उपलब्धि गिनाने के लिए किसी भी तरह बन जाया करता था। यह आम पब्लिक पर एक हजार का बोझ डाल दिया गया है। पैन कार्ड 31 मार्च बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा, अगर पैन कार्ड अमान्य हो जाता है, तो बैंकिंग लेनदेन करने में दिक्कत आ सकती है।

वाजिब है कि 50,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। अगर आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाता है, तो 31 मार्च के बाद 50 हजार रुपये से ज्याया का लेनदेन प्रभावित हो सकता है। इसलिए यूजर्स को 31 मार्च 2024 से पहले ही पैन को आधार से लिंक कर लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

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देना होगा 1000 रुपये जुर्माना

अगर 31 मार्च 2024 तक पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पैन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि सीबीडीटी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।

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आधार को 31 मार्च 2024 तक पैन से जोड़ सकते हैं। पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी।

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