FSSAI ने कहा है- ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जड़ी-बूटियों और मसालों में 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेषों की अनुमति दी गई है. ऐसी खबरें झूठी और दुर्भावनापूर्ण हैं.’
ये भी पढ़ें : IMD Weather: आज इन राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बिहार में 43 तक पहुंचेगा पारा, बंगाल-ओडिशा में हालात खराब
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 10 गुना ज्यादा पेस्टीसाइड को मंजूरी देने वाली खबरों पर सफाई जारी की है. FSSAI ने कहा है- ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जड़ी-बूटियों और मसालों में 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेषों की अनुमति दी गई है. ऐसी खबरें झूठी और दुर्भावनापूर्ण हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) दुनियाभर में सबसे कड़े मानकों में से एक है. वहीं कीटनाशकों के एमआरएल उनके रिस्क के आकलन के आधार पर खाने की अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग तय किए जाते हैं.
ये भी पढ़ें : Amarnath Yatra: बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, जानें अमरनाथ यात्रा की तारीख समेत सारी डिटेल्स
FSSAI ने कहा है कि कीटनाशकों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA & FW) की तरफ से कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत बनाई गई केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB & RC) के जरिए रेगुलेट किया जाता है. सीआईबी और आरसी कीटनाशकों की मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज आदि को रेगुलरेट करते हैं.