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आईटीआर फाइल करने वाले ध्यान दें, ये गलतियां न करें नहीं तो फंस जायेगा पैसा

income tax

इन दिनों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की प्रक्रिया चल रही है.अगर आप भी इनकम टैक्स देते है तो जरूरी खबर है.

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Income Tax Return : भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है.इन दिनों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की प्रक्रिया चल रही है. इसलिए ये खबर आप के लिए जरूरी हो सकती है. इस आर्टिकल में हम उन गलतियों की बात करेंगे जो प्राय: आईटीआर फाइल करते हुए हो जाती हैं.

गलत फॉर्म पर फाइल करना

आईटीआर फाइल करते समय ये हमें ध्यान देना चाहिए की सही फार्म में तो आईटीआर तो फाइल कर रहे है,इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के लिए कई तरह के आईटीआर फॉर्म जारी करता है. अलग-अलग तरह के करदातोओं के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होता है. ITR-1 से लेकर ITR-7 तक फॉर्म होते हैं. अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव या इनवैलिड होता है.

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टैक्स के दायरे से बाहर इनकम को न दिखाना

आईटीआर फाइल करते समय ये जरूरी हो जाता है. आप अपने सभी इनकम सोर्स की जानकरी फाइल करें.ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स के दायरे से बाहर है. वहीं, कुछ अन्य इनकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है.

आईटीआर वेरिफाई न करना

आपको अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई करने की जरूरत होती है. आईटीआर भरने के 30 दिनों के भीतर इसे ई-वेरिफाई करना होता है. अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा.

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बिना प्रूफ के डिडक्शन क्लेम करना

आईटीआर फाइलिंग के समय  कई तरह से पर टैक्स छूट मिलती है. ये डिडक्शन आप प्रूफ दिखाकर ले सकते हैं. लेकिन बहुत से करदाता फॉर्म में तो डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ प्रूफ नहीं लगाते है. ऐसा बिल्कुल न करें, इससे आपका डिडक्शन इनवैलिड हो जायेगा.. 

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