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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की ये स्पेशल सुविधा, E-Filing पोर्टल पर जोड़ा नया फीचर

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Income Tax Department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-प्रोसीडिंग नाम का एक नया फीचर जोड़ा है. विभाग की तरफ से यह सुविधा टैक्स पेयर्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए शुरू की गई है.

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Income Tax Department New Feature: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने में आने वाली दिक्कतों को आसान बनाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नये फीचर की शुरुआत की है. इसकी सहायता से टैक्सपेयर्स को पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक करना काफी आसान हो जाएगा.

यह टैब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिस, लेटर और इंटीमेशन को ट्रैक करने में सहायता करेगा. इस पर क्लिक करते ही टैक्सपेयर को एक ही जगह पर सभी पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग्स को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.

नए फीचर से इनकम टैक्स ऑफिस के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई इस सुविधा से टैक्सपेयर्स को काफी आसानी होगी. इसके साथ इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ‘e-Proceedings’ टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड यूजर्स असेसिंग ऑफिशियल्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) या किसी दूसरे आयकर प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए अलग-अलग नोटिस और कम्यूनिकेशन को देख पाएंगे और उनका जवाब दे पाएंगे.

जानें- कैसे करें उपयोग?

इनमें सेक्शन 139 (9) के तहत डिफेक्टिव नोटिस, सेक्शन 245 के तहत इन्टीमेशन, सेक्शन 143 (1) (a) के तहत प्राइम फेशिया एडजस्टमेंट और सेक्शन 154 के तहत सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन | को जोड़ा गया है.

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इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए, यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होगा.

डैशबोर्ड से, यूजर्स ‘पेंडिंग एक्शन’ (Pending Actions) सेक्शन तक पहुंच सकते हैं और फिर ‘e-Proceedings’ पर जा सकते हैं. यूजर्स यह चुन सकते हैं कि वे इंडिविजुअल तौर पर उनका जवाब देना चाहते हैं या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के जरिए.

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

इस नए फीचर का उपयोग करने के लिए यूजर्स को एक एक्टिव पैन, एक वैलिड यूजर आईडी और ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए पासवर्ड की जरूरत होगी.

इसके अलावा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को टैक्सपेयर्स की ओर से काम करने के लिए ऑथराइज होने की जरूरत हो सकती है.

कुछ मामलों में, एक एक्टिव टैन (TAN) की भी जरूरत हो सकती है.

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यह नया फीचर टैक्सपेयर्स को काफी राहत देगा.

इससे न केवल उनके समय की बचत होगी बल्कि टैक्स से जुड़ी जानकारियों को ट्रैक करना और उनका जवाब देना भी उनके लिए आसान हो जाएगा.

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