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टैक्सपेयर्स को मिली राहत, CBDT ने बढ़ाई फॉर्म 10A/10AB को फाइल करने की लास्ट डेट

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सीबीडीटी (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत ट्रस्टों, संस्थानों और फंड्स द्वारा फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है.

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नई दिल्ली. टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने गुरुवार (25 अप्रैल) को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ट्रस्टों, संस्थानों और फंड्स द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, ट्रस्ट, संस्थान और फंड फॉर्म 10A भरकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं जबकि फॉर्म 10AB का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के लिए किया जाता है. इससे पहले भी सीबीडीटी ने फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी थी.

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सीबीडीटी ने साफ किया कि एक्सटेंडेड डेट उन मामलों में भी लागू होती है जहां कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड एक्सटेंडेड ड्यू डेट के भीतर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा, और बाद में, एक नई एंटिटी के रूप में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10AC प्राप्त किया. ये ट्रस्ट अब फॉर्म 10AC सरेंडर कर 30 जून तक फॉर्म 10ए भरकर मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB
सीबीडीटी ने कहा कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड्स जिनके रिन्युअल के आवेदन केवल लेट फाइलिंग करने या गलत सेक्शन कोड के तहत फाइल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून की समय सीमा के भीतर फॉर्म 10AB में नया आवेदन जमा कर सकते हैं. फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB के मुताबिक, आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे.

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