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31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं ITR, किसे मिलती है यह सुविधा और कब तक है डेडलाइन, क्‍या आप भी हैं शामिल

ITR Filing Update : आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न भर दिया, अगर नहीं तो बस 8 दिन का समय और बचा है. हालांकि, कुछ ऐसे भी करदाता हैं जिन्‍हें इनकम टैक्‍स विभाग 31 अक्‍टूबर तक आईटीआर भरने का समय देता है.

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नई दिल्‍ली. हर साल करदाताओं का सिरदर्द बनकर आने वाले आईटीआर फाइलिंग की लास्‍ट डेट भी धीरे-धीरे करीब आ रही है. 31 जुलाई तक आपको हर हाल में अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. अगर चूक गए तो लेट फीस के साथ जुर्माना और ब्‍याज भी भरना पड़ सकता है. लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि इनकम टैक्‍स विभाग कुछ करदाताओं को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने की छूट देता है. ऐसे करदाताओं के लिए डेडलाइन भी अलग बनाई जाती है.

यह तो आपको पता ही है कि वित्‍तवर्ष 2023-24 का आईटीआर भरने की शुरुआत 1 अप्रैल से ही हो चुकी है. नौकरीपेशा, सैलरी और पेंशन पाने वाले इंडीविजुअल्‍स, एचयूएफ और ऐसे अकाउंट्स बुक जिनके ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्‍ट डेट 31 जुलाई रखी है. लेकिन, कुछ ऐसे भी करदाता हैं जिन्‍हें इस डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरने की सुविधा मिलती है. इनकम टैक्‍स विभाग इन करदाताओं को 3 महीने ज्‍यादा समय देता है.

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31 अक्‍टूबर है डेडलाइन
ऐसे कारोबारी जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत होती है, वे 31 अक्‍टूबर तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्‍स विभाग इन कारोबारियों को 3 महीने ज्‍यादा समय देता है, ताकि वे अपने खातों का किसी मान्‍यता प्राप्‍त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें. अगर इंडीविजुअल्‍स का भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसे ऑडिट की जरूरत है तो उन्‍हें भी 31 अक्‍टूबर तक का समय दिया जाता है.

30 नवंबर तक भर सकते हैं आईटीआर
इनकम टैक्‍स विभाग कुछ खास तरह के ट्रांजेक्‍शन को लेकर भी आईटीआर भरने में छूट देता है. अगर किसी बिजनेस को अपने अंतरराष्‍ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट लगाने की जरूरत होती है तो ऐसे बिजनेसेस को 30 नंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है. इसमें अंतरराष्‍ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू ट्रांजेक्‍शन भी शामिल होते हैं.

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31 मार्च तक मिलती है सुविधा
आयकर विभाग ने टैक्‍सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने को लेकर और भी छूट दे रखी है. अगर किसी को रिवाइज आईटीआर भरना है तो उसे 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है. इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने वालों को भी 31 दिसंबर तक समय दिया जाता है. हालांकि, ऐसे करदाताओं को जुर्माना और ब्‍याज और लेट फीस भी भरना पड़ेगा. अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च 2027 तक का समय है. अपडेट रिटर्न भरने के लिए जिस भी आकलन वर्ष में आपने आईटीआर दाखिल किया है, उससे 2 साल आगे तक का समय मिलता है.

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