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आप भी भरते हैं इनकम टैक्‍स, हर तिमाही जरूर चेक करें यह काम? ITR भरते वक्‍त नहीं पड़ेगा कोई झंझट

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Income Tax- एक वित्त वर्ष में आयकरदाता जितने भी वित्तीय लेनदेन करता है, उन सभी का एआईएस (Annual Information Statement-AIS) में विस्तृत ब्योरा होता है. इसमें फॉर्म 26एएस से ज्‍यादा ब्‍यौरा दर्ज होता है. इसे इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से चेक किया जा सकता है.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते वक्‍त कई बार दिक्‍कत तब आती है जब आपके वार्षिक सूचना विवरण यानी एआईएस (Annual Information Statement-AIS) में कोई गलत जानकारी दर्ज हो. ऐन वक्‍त पर एआईएस में गलत जानकारी को ठीक करवाना एक झंझट वाला काम बन जाता है. इसलिए हर टैक्‍सपेयर को अपनी एआईएस को आपको हर तिमाही पर चेक करना चाहिए. ऐसा करने से इसमें दर्ज किसी भी गलत जानकारी का पता समय रहते चल जाएगा. इससे आपको आईटीआर फाइल करने से पहले गलत दर्ज जानकारी को ठीक कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा. एआईएस को आप ऑनलाइन जांच सकते हैं.

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एक वित्त वर्ष में आयकरदाता जितने भी वित्तीय लेनदेन करता है, उन सभी का एआईएस में विस्तृत ब्योरा होता है. इनके अलावा इसमें आयकर अधिनियम,1961 के तहत सभी जरूरी जानकारियां भी होती हैं. एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ब्याज, डिविडेंड, शेयरों से जुढ़े लेनेदेन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन और विदेशों से आयकरदाता के खाते में आई राशि का ब्‍यौरा होता है.

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फॉर्म 26एएस से ज्‍यादा जानकारियां
एआईएस फॉर्म में , फॉर्म 26एएस (Form 26AS) के मुकाबले ज्यादा जानकारियां होती हैं. फॉर्म 26एएस में एक वित्‍त वर्ष में प्रॉपर्टी खरीदने, बड़े निवेश और TDS/TCS ट्रांजेक्शन की जानकारियां ही दर्ज होती हैं. वहीं, एआईएस में सेविंग्स अकाउंट ब्‍याज , डिविडेंड्स, किराए से प्राप्‍त आय, सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन, विदेश से आए पैसे और जीएसटी टर्नओवर सहित कई अतिरिक्त जानकारियां भी होती हैं.

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ऐसे चेक करें AIS?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर AIS चेक करने की सुविधा प्रदान करता है. एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना बहुत आसान है. इसके लिए आयकरदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना होगा. इसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर ‘सर्विसेज’ टैब में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा. इस पर क्लिक करें. फिर एआईएस देखने के लिए संबंधित वित्‍तीय वर्ष को सेलेक्‍ट करना होगा. ऐसा करने पर संबंधित वित्‍त वर्ष का एनुअल एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा. इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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