बीमा नियामक IRDAI ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए हैं.
नई दिल्ली. लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर बीमा नियामक संस्था IRDAI ने अपने नए सर्कुलर में बीमा कंपनियों से ग्राहकों के हित से जुड़े अहम निर्देश दिए हैं. इस सर्कुलर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने कहाकि बीमा कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रीमियम ड्यू डेट और पॉलिसी पेमेंट, जैसे परिपक्वता या उत्तरजीविता लाभ के बारे में जानकारी तय तारीख से कम से कम एक महीने पहले भेजें. नियामक ने कहा है कि यदि कंपनियां समयसीमा को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो ग्राहक लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, आईआरडीएआई ने हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस सेटलमेंट और फ्री लुक पीरियड को लेकर भी इंश्योरेंस कंपनियों को जरूरी सुझाव दिए हैं.
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फ्री लुक पीरियड की अवधि बढ़े
IRDAI ने कहा कि बीमा कंपनियों को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए 30 दिन की फ्री-लुक अवधि की अनुमति देनी चाहिए. साथ ही, फ्री-लुक कैंसिलेशन कराने पर ग्राहकों को 7 दिनों के अंदर प्रीमियम अमाउंट रिफंड होना चाहिए. इसके अलावा, पॉलिसी लोन और मूल पॉलिसी शर्तों में बदलाव से संबंधित सेवाएं भी सात दिन की समयसीमा में होना चाहिए.
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3 घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट
हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, नियामक ने दोहराया है कि कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट 3 घंटे के अंदर और नॉन-कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए. इसके अलावा, IRDAI ने मास्टर सर्कुलर में इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्ट के विभिन्न फेज में जरूरी जानकारी प्रदान करना और पॉलिसी विवरण के साथ ग्राहक सूचना पत्रक को अनिवार्य करना शामिल करने की बात कही है. बीमाकर्ताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रपोजल फॉर्म ऑफर करने को कहा है.