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अगर किसी को मिला है TDS मिसमैच नोटिस, तो इसमें टैक्सपेयर की गलती भी हो सकती है, यहां जानें इस मामले को कैसे निपटाएं?

income tax

अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टीडीएस मिसमैच का नोटिस मिलता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सक्रियता से उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए.

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मुंबई के व्यस्त शहर में, एक मेहनती युवा पेशेवर अरविंद (एक काल्पनिक नाम) रहते थे. वे अपनी वित्तीय मामलों को लेकर बहुत सजग थे और हाल ही में उन्हें प्रमोशन मिला, तो उनका वेतन बढ़ गया. नई भूमिका की खुशी में, अरविंद ने अपनी टैक्स रिटर्न की सही तरीके से फाइलिंग पर विशेष ध्यान दिया.

सितंबर माह की एक सुबह, अरविंद अपने चाय के प्याले के साथ बैठे हुए थे और अपना ईमेल चेक किए. नियमित अपडेट और न्यूज़लेटर के बीच, उन्हें आयकर विभाग से एक आधिकारिक नोटिस मिला. जो टीडीएस (TDS) मिसमैच को लेकर था. उन्होंने नोटिस पढ़ा और उनका दिल धड़कने लगा. नोटिस में बताया गया था कि उनके नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए टीडीएस और उनकी आयकर रिटर्न में दर्शाए गए टीडीएस के बीच विसंगतियां हैं.

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अरविंद को याद आया कि उन्होंने टीडीएस की सभी प्रविष्टियों की जांच की थी, और उन्हें समझ में नहीं आया कि मिसमैच क्यों है? इसके समाधान के लिए उन्होंने मामले की जांच करने का फैसला किया.

फर्स्ट स्टेप: प्रूफ जुटाना

अरविंद ने सबसे पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाए. उन्होंने अपने नियोक्ता से प्राप्त फॉर्म 16 को कलेक्ट किया, जिसमें टीडीएस कटौती का डिटेल होता है. इसे अपने फॉर्म 26AS के साथ मिलाया, जो टैक्स स्टेटमेंट होता है, इसमें सभी स्रोतों द्वारा रिपोर्ट की गई टीडीएस कटौती दी गई होती है.

उसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके नियोक्ता ने एक निश्चित टीडीएस राशि रिपोर्ट की थी, फॉर्म 26AS में एक अलग डेटा दिखाया गया था. अरविंद ने अपनी टैक्स रिटर्न को रीव्यू किया. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने टीडीएस डिटेल्स सही तरीके से दर्ज किया था.

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सेकंड स्टेप: नियोक्ता से संपर्क करना

अरविंद ने तुरंत अपनी कंपनी के एचआर विभाग से संपर्क किया. उन्होंने सही तरीके से समझाया और नोटिस में मिली विसंगति डॉक्यूमेंट को शेयर किया. एचआर टीम ने मदद की और आश्वस्त किया कि वे अपने रिकॉर्ड का रीव्यू करेंगे. उन्होंने टीडीएस रिपोर्टिंग सिस्टम में एक गलती पाई और अरविंद को आश्वस्त किया कि वे इसे सही कर देंगे.

थर्ड स्टेप: सुधार के लिए रिक्वेस्ट करना

अपने नियोक्ता से टीडीएस डिटेल्स ठीक करने का इंतजार करते हुए, अरविंद ने आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए सही तरीके से सुधार करने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करने का फैसला लिया. उन्होंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, ‘सर्विस रिक्वेस्ट’ सेक्शन में गए, और ‘सुधार अनुरोध’ का चयन किया. उन्होंने सावधानीपूर्वक फॉर्म भरा, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच किए, जिसमें उनके नियोक्ता से सही किया गया फॉर्म 16 और टीडीएस मिसमैच नोटिस शामिल थे.

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फोर्थ स्टेप: स्थिति की निगरानी

अरविंद ने नियमित रूप से अपने सुधार अनुरोध की स्थिति ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक की. उन्होंने अपने एचआर विभाग के साथ भी कम्यूनिकेशन बनाए रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही टीडीएस डिटेल्स उनके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाए. कुछ हफ्तों बाद, आयकर विभाग से कन्फर्म किया मिसमैच को सॉल्व कर दिया गया है और उनके टैक्स रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं.

अंत में क्या हुआ?

अरविंद की सजगता और सक्रियता ने रंग लाया. न केवल उनकी टीडीएस मिसमैच समस्या का समाधान हो गया, बल्कि उन्होंने टैक्स प्रॉसेस के बारे में भी अच्छी जानकारी हासिल की. उनके अनुभव ने उन्हें टैक्स अनुपालन की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर दिया.

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अरविंद ने भविष्य में किसी भी टैक्स से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक आत्म-विश्वास और जानकारी प्राप्त की. उनकी कहानी उनके दोस्तों और सहयोगियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई, जिससे यह दिखाया गया कि सावधानीपूर्वक ध्यान और त्वरित कार्रवाई से टैक्स इश्यूज को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है.

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