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IFSC की यूनिट्स को कुछ पेमेंट पर TDS से मिलेगी छूट, टैक्स कांप्लायंस का बोझ होगा कम

सरकार ने IFSC में स्थित 14 सर्विस सेक्टर की यूनिट्स को किए जाने वाले कुछ पेमेंट्स के लिए 1 अप्रैल से छूट देने का फैसला किया है.

IFSC Units Gujarat: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में स्थित 14 सर्विस सेक्टर की यूनिट्स को किए जाने वाले कुछ पेमेंट्स को ‘स्रोत पर टैक्स कटौती’ (TDS) प्रावधानों से एक अप्रैल से छूट देने का फैसला किया है. इस छूट से टैक्स कांप्लायंस का बोझ कम होगा.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि फाइनेंशियल-टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट यूनिट, फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बीमा मध्यस्थ और निवेश बैंकिंग जैसे सेक्टर्स की IFSC में स्थित यूनिट्स को पेमेंट के लिए कोई TDS नहीं काटना होगा.

इस फैसले के बाद TDS छूट प्रोफेशनल्स/रेफरल शुल्क, ब्रोकरेज इनकम, बाहरी वाणिज्यिक उधार/ लोन पर ब्याज, बीमा कमीशन, डिविडेंड और क्रेडिट रेटिंग शुल्क जैसे पेमेंट पर लागू होगी.

अधिसूचना एक अप्रैल, 2024 से लागू होगी और इसमें दी गई छूट लगातार 10 आकलन वर्षों तक लागू होगी.

गुजरात के गांधीनगर में मौजूद IFSC को सरकार फाइनेंशियल सेक्टर के लिए टैक्स-तटस्थ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है.

इस कदम पर नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के साझेदार अमित अग्रवाल ने कहा कि IFSC में मौजूद यूनिट्स को किए गए निर्दिष्ट भुगतान को TDS से छूट देकर एक बड़ी राहत दी गई है.

पहले, TDS से छूट जहाजों एवं विमानों को पट्टे पर देने जैसे कुछ भुगतानों तक ही सीमित थी. लेकिन नई अधिसूचना ने इसके दायरे को व्यापक बना दिया है. अब IFSC में स्थापित वित्त कंपनियों, बैंकिंग यूनिट्स को बाह्य उधारी पर ब्याज, पेशेवर शुल्क, रेफरल शुल्क, लाभांश आय जैसे विभिन्न भुगतान इसके दायरे में आ गए हैं.

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तय की गई प्रासेस के तहत IFSC यूनिट द्वारा भुगतानकर्ता को फॉर्म नंबर एक पेश करना होगा जिसके बाद पेमेंट करने वाला TDS नहीं काटेगा. पेमेंट करने वाले को TDS डिटेल्स में ऐसे सभी पेमेंट्स का डिटेल भी प्रस्तुत करना होगा.

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